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CG Student Gangrape: स्कूली छात्रा से गैंगरेप: वीडियो लीक करने की धमकी देकर पांच दिनों तक प्रेमी व दो साथी करते रहे दुष्कर्म

CG Student Gangrape: स्कूली छात्रा से प्रेमी और उसके दो साथियों द्वारा पांच दिनों तक उसे बुलाते रहे और बारी-बारी रेप करते रहे। छात्रा इसलिए डरे सहमे जाती रही ताकि रैप का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल ना हो। मां को जब इस घटना की जानकारी लगी तब उसके पैरों तले मानों धरती की खिसक गई। बेटी की विवशता के आगे मां की ममता चित्कार उठी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

CG Student Gangrape: स्कूली छात्रा से गैंगरेप
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CG Student Gangrape

By Radhakishan Sharma

CG Student Gangrape: सरगुजा। सरगुजा जिले में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका की इज्जत लूट ली। मिलने के बहाने बुलाया और स्कूली छात्रा के साथ पहले खुद रेप किया और फिर उसके दो साथियों ने भी बारी-बारी युवती से रेप किया। यह सिलसिला लगातार पांच दिनों तक चलते रहा। ऐसा इसलिए कि युवती को आरोपियों ने रेप का वीडियो बना लेने की बात कही। बुलाने पर ना आने की स्थिति में इंटरनेट मीडिया पर वीडियो को लीक करने की धमकी भी दी।

दिल दहला देने वाली यह घटना दरिमा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। गांव में अपने रिश्तेदार के घर रहकर पीड़िता छात्रा पढ़ाई कर रही थी। 9 मार्च को छात्रा अपने प्रेमी से मिलने गई। प्रेमी ने उसे अपने रिश्तेदार के घर ले गया। वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसी बीच प्रेमी के दो साथी यशवंत कुमार सिंह और सुरेंद्र सिंह पहुंच गए। इन दोनों युवकों ने छात्रा को वीडियो बना लेने की बात कहते हुए धमकाया और इंटरनेट मीडिया में वायरल करने की धमकी दी। धमकी से छात्रा घबरा गई। इसी बात का फायदा उठाते हुए तीनों ने पांच दिनों तक छात्रा से रेप किया। पीड़िता इसकी जानकारी घर में किसी सदस्य को नहीं दी। डर के कारण वह रोज रात में चली जाती थी और तीन घंटे बाद वापस आ जाती थी। छात्रा के रोज रात में घर से निकलकर जाने और तीन घंटे बाद वापस आने पर संदेह हुआ। इस पर छात्रा की मां को जानकारी दी। छात्रा की मां जब उसे लेने पहुेची तब पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती बताई और रोने लगी।

बेटी को साथ लेकर मां थाने पहुंची व घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग प्रेमी के अलावा यशवंत कुमार और सुरेंद्र सिंह के खिलाफ धारा 64(2) (ढ), 70(2), 71, 3 (5) बीएनएस एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है।

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