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CG School News: आवारा कुत्तों के बाद अब सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षक भगाएंगे सांप, बिच्छू और जहरीले जीव जंतु

CG School News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर आवारा कुत्तों के बाद अब सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकोंको भगाएंगे सांप, बिच्छू और जहरीले जीव जंतु भगाने की भी जिम्मेदारी दी है।

CG School News: आवारा कुत्तों के बाद अब सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षक भगाएंगे सांप, बिच्छू और जहरीले जीव जंतु
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By Radhakishan Sharma

CG School News: बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर आवारा कुत्तों के बाद अब सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकोंको भगाएंगे सांप, बिच्छू और जहरीले जीव जंतु भगाने की भी जिम्मेदारी दी है।

सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों की निगरानी का दायरा बढ़ा दिया गया है। आवारा कुत्ते और मवेशियों को रोकने के साथ ही शिक्षक अब स्कूल परिसर के अंदर सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जंतुओंपर भी निगरानी रखेंगे। यह आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को दिया गया है। जारी पत्र में सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका का हवाला दिया गया है।

आवारा कुत्तों को स्कूल परिसर में प्रवेश से रोकने, उनकी पहचान कर नगर निगम, जनपद पंचायत को सूचित करने का आदेश डीपीआई ने 20 नवंबर को जारी किया था। इसके ठीक 18 दिन बाद अब शिक्षकों के लिए एक और काम आ गया है। इस आदेश में संस्था प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जंतुओं को शाला परिसर के अंदर प्रवेश न करने दें। शिक्षकों द्वारा खुलकर विरोध न किए जाने का मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला है।

स्कूल परिसर में खेल रहे बच्चे नदी या तालाब गए और कोई दुर्घटना हुई, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी प्राचार्य, प्रधान पाठक और शिक्षक की होगी। स्कूल का भवन जर्जर होने से

बच्चों को चोट लगने प्राचार्य, प्रधान पाठक और शिक्षक जिम्मेदार होंगे। बच्चों का अपार आईडी, जाति प्रमाण पत्र, एसआईआर और स्मार्ट कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों की है। स्कूल खुलते ही बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए पालकों से घर-घर जाकर मिलने का काम भी शिक्षकों को ही करना है।

देखें आदेश





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