CG Principal Counselling: प्राचार्य काउंसिलिंगः तिथिवार संशोधित सूची जारी, देखें 835 नव पदोन्नत प्राचार्यों की लिस्ट...
CG Principal Counselling: प्राचार्य काउंसिलिंग की संशोधित सूची जारी की गई है। सूची में 835 नव पदोन्नत प्राचार्यों के नाम शामिल हैं।

CG Principal Counselling: रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने काउंसिलिंग की तिथिवार संशोधित सूची जारी की है। कल से चार दिनों तक काउंसिलिंग शा. शिक्षा महाविवद्यालय शंकर नगर रायपुर में चलेगी। काउंसिलिंग में 835 नव पदोन्नत प्राचार्य को शामिल किया गया है।
1. काउंसिलिंग में प्रतिदिवस प्रथम पाली में 140 एवं द्वितीय पाली में 140 अभ्यर्थी कुल 280 अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है।
2. काउंसिलिंग प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से प्रारंभ की जायेगी।
3. व्याख्याता / व्याख्याता एल.बी./ प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदोन्नति आदेश के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार की जायेगी :-
1. काउंसिलिंग हेतु प्राथमिकता निर्धारण (प्रथम चार का क्रम निर्धारण) व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.) / प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति आदेश के सरल क्रमांक के अनुसार एक अनुपातिक सूची (व्याख्याता : व्याख्याता (एल.बी.): प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला) 211 में तैयार की गई है।
11. उपरोक्त अनुपात भर्ती तथा पदोन्नति नियम के अनुसार व्याख्याता 65 प्रतिशत (व्याख्याता 70 प्रतिशत तथा व्याख्याता एल.बी. का कोटा 30 प्रतिशत है) जबकि, प्रधान पाठक (मा.शाला) 25 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित है।
सर्वप्रथम एक वर्ष से कम अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी./ प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला को वरिष्ठता के आधार पर संस्था चयन हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
IV. काउंसिलिंग प्रक्रिया में दिव्यांग (महिला/पुरुष) को पहले प्राथमिकता दी जावेगी। तत्पश्चात् महिला तथा इसके बाद पुरूष वर्ग को वरिष्ठता के क्रम में संस्था चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
V. प्राचार्य (टी संवर्ग) के समस्त रिक्त पदों की सूची को काउंसिलिंग के पूर्व पदोन्नत प्राचार्यों के अवलोकन हेतु सूचना के रूप में Eduportal पर प्रदर्शित की जा रही है एवं काउंसिलिंग में भी उन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
VI. काउंसिलिंग शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर, रायपुर में की जायेगी। संबंधित प्राचार्य संलग्न सूची के अनुसार उनके लिये निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग में शामिल होगे।
VII. सभी पदोन्नत प्राचार्यों को वर्तमान संस्था में कार्यरत होने एवं मूल पदस्थापना की जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख से प्रमाणित कर लाना होगा। पहचान सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से कोई एक अनिवार्यतः लाना होगा। प्राचार्य काउंसिलिंग हेतु आवश्यक जानकारियां टेबल क्रमांक 01 में प्रस्तुत करेंगे।
VIII. यदि पदोन्नत प्राचार्य दिव्यांग है, तो उसे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे सामान्य अभ्यर्थी मान्य किया जावेगा।
IX.ई संवर्ग के पदोन्नत प्राचार्य द्वारा टी संवर्ग में अथवा टी संवर्ग के पदोन्नत प्राचार्य द्वारा ई संवर्ग की संस्था का चयन मान्य नहीं होगा।
X. काउंसिलिंग में उपस्थित नहीं होने वाले तथा काउंसिलिंग में उपस्थित होने पर भी स्थान का चयन करने से इंकार करने वाले पदोन्नत प्राचार्य को आबंटन उपरांत शेष बचे रिक्त पद पर पदस्थापना की जायेगी।
XI. काउंसिलिंग में निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने वाले प्राचार्य दिनांक 23.08.2025 को काउंसलिंग में शामिल किये जायेगें।
XII.पदस्थापना आदेश शासन से जारी किया जाएगा।
XIII. पदस्थापना आदेश जारी दिनांक से 7 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना में पदग्रहण करना अनिवार्य होगा।
5.अभ्यर्थियों हेतु वेटिंग हॉल सेमिनार कक्ष क्रमांक 01 निर्धारित किया गया है एवं काउंससिलिंग सेमिनार कक्ष क्रमांक 02 में की जायेगी। दोनो हॉल में केवल अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति होगी।
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