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प्राचार्य पदोन्नति प्रकरण : सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की कॉपी लेकर पहुंचे याचिकाकर्ता, व्याख्याता एलबी संवर्ग के बिना प्रमोशन पर रोक की मांग

प्राचार्य पदोन्नति प्रकरण : सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की कॉपी लेकर पहुंचे याचिकाकर्ता, व्याख्याता एलबी संवर्ग के बिना प्रमोशन पर रोक की मांग
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By Manoj Vyas

रायपुर. प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस की कॉपी लेकर मंगलवार को याचिकाकर्ता शिक्षक ही मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, लोक शिक्षण संचालक और लोक सेवा आयोग के दफ्तर पहुंचे. उन्होंने नोटिस की कॉपी देकर व्याख्याता एलबी संवर्ग को शामिल किए बिना प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध याचिकाकर्ता रामगोपाल साहू और चिंताराम कश्यप ने व्याख्याता एल बी संवर्ग को प्राचार्य के पद पर पदोन्नति से वंचित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ को नोटिस जारी कर 4 अगस्त 2023 तक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही, इस नोटिस की प्रति सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ शासन को 3 मई 2023 को जारी की गई है. इसकी कॉपी लेकर याचिकाकर्ताओं ने सभी दफ्तरों में जमा किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक पदोन्नति की कार्यवाही को रोकी जा सके. इस मामले में 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.



Manoj Vyas

मनोज व्यास : छत्तीसगढ़ में 18 साल से पत्रकारिता में सक्रिय, सभी प्रमुख संस्थाओं में दी सेवाएं, इसी दौरान हरिभूमि समाचार पत्र से जुड़े। इसके बाद दैनिक भास्कर में सिटी रिपोर्टर के रूप में जॉइन किया। नौकरी के साथ-साथ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से एमएमसीजे की पढ़ाई पूरी की। न्यायधानी के बाद राजधानी का रुख किया। यहां फिर हरिभूमि से शुरुआत की और नेशनल लुक, पत्रिका, नवभारत, फिर दैनिक भास्कर होते हुए भविष्य की पत्रकारिता का हिस्सा बनने के लिए NPG.News में बतौर न्यूज एडिटर जॉइन किया। इस बीच नवभारत के भुवनेश्वर, ओडिशा एडिशन में एडिटोरियल इंचार्ज के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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