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CG Higher Education: उच्च शिक्षा विभाग OSD के पद से दूसरी बार हटाई गईं डॉ. सेलट, प्रिंसिपल को बनाया था विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वर्षों से चल रहा डेपुटेशन का गोरखधंधा

CG Higher Education: उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, अटारी, रायपुर की प्राचार्य डॉ. राजलक्ष्मी सेलट का डेपुटेशन समाप्त करते हुए वापस मूल संस्था में भेजने का आदेश जारी किया है। विभाग ने प्रिंसिपल डा सेलट को उच्च शिक्षा विभाग में ओएसडी के पद पर प्रतिनियुक्ति दी थी। इसके पहले भी शिकायत के आधार पर डा सेलट को ओएसडी के पद से हटा दिया था। पहुंच का इस्तेमाल करते हुए डा सेलट फिर से ओएसडी के पद पर प्रतिनियुक्ति आदेश जारी करने में सफल हो गई थी। विभाग में बड़े आला अफसरों ने दूसरे मर्तबे डा सेलट को ओएसडी के पद से हटा दिया है।

CG Higher Education: उच्च शिक्षा विभाग OSD के पद से दूसरी बार हटाई गईं डॉ. सेलट, प्रिंसिपल को बनाया था विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वर्षों से चल रहा डेपुटेशन का गोरखधंधा
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By Radhakishan Sharma

CG Higher Education: रायपुर। उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, अटारी, रायपुर की प्राचार्य डा राजलक्ष्मी सेलट का डेपुटेशन समाप्त करते हुए वापस मूल संस्था में भेजने का आदेश जारी किया है। विभाग ने प्रिंसिपल डा सेलट को उच्च शिक्षा विभाग में ओएसडी के पद पर प्रतिनियुक्ति दी थी। इसके पहले भी शिकायत के आधार पर डा सेलट को ओएसडी के पद से हटा दिया था। पहुंच का इस्तेमाल करते हुए डा सेलट फिर से ओएसडी के पद पर प्रतिनियुक्ति आदेश जारी करने में सफल हो गई थी। विभाग में बड़े आला अफसरों ने दूसरे मर्तबे डा सेलट को ओएसडी के पद से हटा दिया है।

पता चला है कि शिकायत के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने कार्यवाही करते हुए बीते 10 वर्षों से (वर्ष 2016 से) उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन में ओएसडी के पद पर पदस्थ डॉ. राजलक्ष्मी सेलट ( मूल पद - स्नातक प्राचार्य) को ओएसडी के पद से हटाते हुए स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, अटारी, रायपुर में प्राचार्य पद ज्वाइन करने का आदेश दिया है। इसके बाद डा सेलट को ओएसडी के पद से हटाया गया था। कुछ ही दिनों बाद वे दोबारा ओएसडी बनने में सफल हो गई थी।

नियमों व मापदंडों पर नजर डालें तो उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय में 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रावधान नहीं है। डा सेलट मंत्रालय में पदस्थ रहने के मापदंडों को अब पूरा नहीं करती हैं। आयु सीमा में आड़े आ रही है। इसके बाद भी उन्हें दोबारा ओएसडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

डॉ. राजलक्ष्मी सेलट, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय में स्नातक प्राचार्य है. 23 मई 2025 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं। वर्ष 2016 से वह उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय में संलग्न होकर बीते 10 वर्ष से ओएसडी के पद पर पदस्थ रही हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 4 जुलाई 2025 को आदेश जारी कर उन्हें उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय में ओएसडी के पद से हटाकर स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, अटारी जिला-रायपुर में प्राचार्य के पद पर पदस्थ कर दिया था। आदेश के बाद 8 जुलाई 2025 को उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया था। प्रभाव ऐसा कि महज आठ दिन बाद ही 16 जुलाई 2025 को उच्च शिक्षा विभाग ने देर रात आदेश जारी कर उन्हें उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय में ओएसडी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया था।

ये है नियम

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश 05 दिसंबर 2012 के अनुसार महाविद्यालय के शैक्षणिक संवर्ग के सदस्य (प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक आदि) अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक, ओएसडी जैसे प्रशासनिक पद पर पदस्थ है तो उन्हें 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त करने का प्रावधान है। यदि 65 वर्ष की आयु तक शासकीय सेवा में बने रहना है तो उन्हें मूल पद में महाविद्यालय में पदस्थ किया जाना अनिवार्य है।

कॉलेजों में शिक्षकों व प्राचार्यों की कमी

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं प्राचार्य की कमी बनी हुई है। इसके बाद भी कई सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक एवं प्राचार्य 3 वर्ष से अधिक समय से लगातार उच्च शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा संचालनालय में संलग्न होकर ओएसडी,अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हैं।

महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षकों की अन्यत्र संलग्नीकरण होने या प्रतिनियुक्ति में पदस्थापना होने पर या अतिरिक्त प्रभार में होने पर महाविद्यालय में पूरे समय ध्यान नहीं दे पाते हैं, छात्रों की समस्याओं का तत्काल निराकरण नहीं हो पाता है।

फ्लैश बैक

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 9 शासकीय विश्वविद्यालय, 17 निजी विश्वविद्यालय, 335 शासकीय महाविद्यालय एवं 321 अशासकीय महाविद्यालय है। शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी कुछ इस तरह है।

स्नातकोत्तर प्राचार्य -- स्वीकृत - 64, भरे – 20, रिक्त – 44

स्नातक प्राचार्य -- स्वीकृत - 271, भरे – 109, रिक्त – 162

प्राध्यापक -- स्वीकृत - 779, भरे – 0, रिक्त – 779

सहायक प्राध्यापक -- स्वीकृत - 5335, भरे – 3033, रिक्त – २३०२

देखें आदेश





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