CG गजब का आदेशः सहायक शिक्षकों को बीएड के साथ डीएड करने के आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट - हाई कोर्ट को भेज दी गई, जानिये इस आदेश के बारे में
बीएड करने वाले सहायक शिक्षकों को राहत देने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कल दिए गए बयान के बाद आज डीपीआई आफिस का एक आदेश वायरल हुआ। उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट-हाई कोर्ट को भी मार्क किया गया। जबकि, ऐसा होता नहीं।
रायपुर। बिना डीएड किया बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी है। इस बारे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सहायक शिक्षकों को राहत देते हुए कहा कि इसका कोई कानूनी रास्ता निकाला जाएगा ताकि सहायक शिक्षकों का भविष्य प्रभावित न हो। इसके बाद आज लोक शिक्षण संचालनालय से एक लेटर वायरल होने लगा। उसमें लिखा है, डीएड वाले सहायक शिक्षकों को सरकार डीएड करने के लिए छह महीने टाईम देगी। चूकि सहायक शिक्षकों से जु़ड़ा मामला था इसलिए तेजी से यह सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। एनपीजी न्यूज को भी एक सहायक शिक्षक ने इस आदेश को भेजा। एनपीजी न्यूज ने देखा कि आदेश में सहायक संचालक के दो जगह हस्ताक्षर हैं। मगर दोनों जगह अलग-अलग। फिर आचार संहिता में ऐसे आदेश निकलते नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी आदेश की कॉपी मार्क की गई है। सहायक संचालक क्या, चीफ सिकरेट्री भी हाई कोर्ट को कोई आदेश की कॉपी मार्क नहीं कर सकते। फिर भी आदेश की सत्यता का पता लगाने एनपीजी न्यूजन डीपीआई दिव्या मिश्रा से बात की। वे भी लेटर देखकर आवाक रह गई। उन्होंने बताया कि लेटर फर्जी है। उन्होंने कहा कि कतिपय लोगों की ये साजिश हो सकती है...क्योंकि, आचार संहिता में एक तो ऐेसे आदेश निकालना संभव नहीं। देखिए आदेश ...