CG RI Exam Scam: पति-पत्नी, साली समेत 22 सगे संबंधी पटवारी से बन गए RI, परीक्षा से पहले पेपर हुआ आउट, पढ़िये 9 पेज की जांच कमेटी की रिपोर्ट...
CG RI Exam Scam: राजस्व विभाग की झूठ की कलई खुल गई। राजस्व विभाग के जनसूचना अधिकारी ने 29 जनवरी 2025 को कहा था, जांच प्रक्रियाधीन है, और एनपीजी को प्राप्त जांच रिपोर्ट 29 नवंबर 2024 को सरकार को सौंपी जा चुकी है। जांच में यह शिकायत सही पाई गई है कि पति-पत्नी, साली, सगे भाइयों समेत 22 परिजनों को एक साथ बिठाया गया। बावजूद इसके प्रतीत होता है कि जांच कमेटी भारी प्रेशर में थी। क्योंकि, उसने तीन-चार महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है मगर अंत में निष्कर्ष में लिख दिया है कि परीक्षा पूर्व सालों की तरह नियमानुसार हुई मगर कुछ तथ्यों को उठाया गया है, उसकी जांच के लिए प्रशासकीय विभाग को अग्रेशित किया जाता है। अलबत्ता, केडी कुंजाम कमेटी ने लिखा है कि शिकायत करने वालों ने कोई तथ्य उपलब्ध नहीं कराए और खुद रिपोर्ट में कई तथ्यों को वे पुष्टि कर रहे हैं।

CG RI Exam Scam: रायपुर। भोजपुरी में एक कहावत है, दूल्हे के भाई और दुल्हन के भी भाई। पांच सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर लगता है कि कमेटी भारी पशोपेश है...राजस्व विभाग के अफसरों के दामन पर छींटे न पड़े और आरआई परीक्षा में खामियां भी निकाल दिया जाए।
पढ़िये नौ पेज की जांच रिपोर्ट:- इसमें पहले सात पेज शिकायत और विभाग की टीप है। पीडीएफ को वर्ड में चेंज करने के दौरान हो सकता है कोई अक्षर इधर-उधर हो गया हो।
भागवत कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्व पटवारी संघ छत्तीसढ़, रायपुर द्वारा के. डी. कुंजाम विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य.ना. आ. एवं उपभेक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर को संबोधित पत्र में 1. छ.ग. शासन राजस्व आपदा एवं प्रबंधन विभाग के आदेश क. एफ 3-01/2024/सात-3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23/08/2024, 2. खाद्य. ना. आ. एवं उपभेक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क. 03/वि.स. खाद्य / 2024 नवा रायपुर दिनांक 17/09/2024 एवं दिनांक 20/09/2024 के मौखिक निर्देश तथा 3. कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर इन्द्रवती भवन, प्रथम तल ब्लाक-2 के पत्र कमांक 5354/आ.भू. अ./ प्रशिक्षण/2023 अटल नगर, दिनांक 25/09/2023 का उल्लेख करते हुए राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
संदर्भित पत्रों का उल्लेख करते हुए लेख किया गया है कि कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर इन्द्रवती भवन, प्रथम तल ब्लाक-2 के पत्र कमांक 5354/आ.न. अ./प्रशिक्षण/2023 अटल नगर, दिनांक 25/09/2023 को राजस्व निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ भू अभिलेख भाग 1 अध्याय 1 में निहित प्रावधान के अनुसार नियम एवं भर्ती सहित ज्ञापन जारी किया गया जिसके संबंध में विभागीय परीक्षा में अनियमितता के संबंध में बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
1. यह कि संदर्भ क्रमांक 3 के अनुसार कंडिका 1 से 4 तक में लिखित नियम भर्ती एवं निर्देश के तहत विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत उपरांत परीक्षा का आयोजन के संबंध में ज्ञापन जारी किया गया। ज्ञापन में कुल रिक्त पद एवं आरक्षण के स्वरूप का उल्लेख नहीं किया गया था। ज्ञात हो कि चूंकि यह पदोन्नति न होकर विभागीय परीक्षा के माध्यम से पटवारी से राजस्व निरीक्षकों की भर्ती के लिये आयोजित की गई थी अतः इसमें कुल रिक्त पद एवं आरक्षण के स्वरूप का उल्लेख करना आवश्यक था।
2. यह कि राजस्व निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में पाठ्यक्रम 2 बार जारी किया गया जिसमें भुइयां साफ्टवेयर का उल्लेख नहीं है उसके बावजूद प्रश्न पत्र में भुइयां साफ्टवेयर से संबंधित 7 प्रश्न पूछा गया।
3. यह कि राजस्व निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी किया गया जिसमें विशेष निर्देश जारी किया गया हैं जिसका पालन नहीं किया गया है। ज्ञात हो कि विशेष निर्देश अनुसार ओ. एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें उसके बावजूद ओ.एम.आर. शीट में परीक्षार्थी का मोबाईल नम्बर दर्ज करने हेतु कॉलम बनाया गया था जबकि मोबाईल नंबर निजी होता है उसके बावजूद मोबाईल नम्बर मांगा जाना कहीं न कहीं परीक्षा की गोपनीयता भंग करता है।
4. परीक्षार्थी को ओ.एम.आर. शीट में चाही गई जानकारी को भरना होता है जिसकी जांच केन्द्र में कार्यरत जांचकर्ता द्वारा शीट की जानकारी को जांच कर शीट में हस्ताक्षर करना होता है। रोल नंबर 240921 हर्षवर्धन मोटघरे को जारी हुआ था जिसका परीक्षा उपरांत चयन किया गया था मगर बाद में उसका नाम सूची से हटा दिया गया तथा उसकी जगह रोल नंबर 241921 पवन कुमार नेताम का नाम मैन्युवल चयन सूची में जोड़ा गया जो कि जांच का विषय है। अगर इनमें से किसी के द्वारा भी ओ.एम.आर शीट भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि की गई तो इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होने के साथ साथ परीक्षा कक्ष में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी भी दोषी हैं जिनके हस्ताक्षर संबंधित परीक्षार्थी के ओ.एम. आर. शीट में है। इसकी जांच कराया जाना नितांत आवश्यक है। ज्ञात हो कि कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर के आदेश कमांक 561/आ.भू.अ./ परीक्षा/2024 अटल नगर दिनांक 05/09/2024 के द्वारा पवन नेताम पटवारी जिला कोण्डागांव रोल नं0 241921 को अपने ओ. एम.आर. शीट में रोल नंबर 241921 के मध्य में स्थित 1 के स्थान पर त्रुटिवश० को गोला किया गया मानकर चयन किया गया जो विधि विरूद्ध है। अन्य अभ्यर्थियों का भी दावा है कि उनके द्वारा सभी प्रश्नों का सही उत्तर गोला किया था मगर कहीं कहीं त्रुटिवश ए की जगह बी या बी की जगह ए या सी या डी गोला हो गया। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को भी इस प्रकार अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
5. परीक्षा हेतु आंबटित रोल नंबर में आपसी रिश्तेदारों को आस पास बैठाने के उद्देश्य से रोल नंबर आबंटित किया गया है जैसे कि रोल नंबर 241797 एवं 241798 जो कि कमल किशोर तिवारी पिता उज्जैन तिवारी एवं निर्मल कुमार तिवारी पिता उज्जैन तिवारी दोनो जिला सरगुजा को आबंटित किया गया था जो कि आपस में भाई-भाई हैं। इसी प्रकार रोल नंबर 241975 एवं 241976 तुलेश्वर कश्यप पिता फागूराम कश्यप एवं मीनाराम कश्यप पिता फागूराम कश्यप जिला बस्तर को आबंटित किया गया था। रोल नंबर 241770 एव 241771 जितेन्द्र कुमार ध्रुव पिता उमेराम ध्रुव जिला बिलासपुर तथा निमेश कुमार ध्रुव पिता उमेराम ध्रुव जिला बेमेतरा को आबंटित्त किया था जो अलग अलग जिले से संबंधित हैं मगर आपस में भाई भाई हैं। इसी प्रकार रोल नंबर 240779 एवं 240780 कमशः हेमंत सिंह ध्रुव पिता दिलीप सिंह ध्रुव जिला बस्तर हरीश सिंह ध्रुव पिता दिलीप सिंह ध्रुव जिला धमतरी से संबंधित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उल्लेखित सभी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रकार रोल नंबर आबंटित किया गया था।
6. परीक्षा उपरांत चयन सूची में भी कुछ विसंगति परीलक्षित हो रही है जिसमें आपसी रिश्तेदार का चयन होना भी विभागीय परीक्षा को संदेह के दायरे में लाता है। रोल नंबर 241770 एवं 241771 जितेन्द्र कुमार ध्रुव पिता उमेराम ध्रुव जिला बिलासपुर तथा निमेश कुमार ध्रुव पिता उमेराम ध्रुव जिला बेमेतरा आपस में भाई भाई हैं। रोल नंबर 241797 एवं 241798 जो कि कमल किशोर तिवारी पिता उज्जैन तिवारी एवं निर्मल कुमार तिवारी पिता उज्जैन तिवारी दोनो आपस में भाई भाई हैं। रोल नंबर 241377 तथा रोल नंबर 241370 क्रमशः जयप्रकाश जैन पिता रामेश्वर जैन तथा तपेश कुमार जैन पिता रामेश्वर जैन सगे भाई हैं जिनका प्राप्तांक भी 88 नंबर ही है। रोल नंबर 240319 धनंजय प्रसाद साहू पिता बलदाउ प्रसाद साहू, रोल नंबर 240061 रश्मिलता साहू पति धनंजय प्रसाद साहू तथा रोल नंबर 241785 मीनाक्षी साहू पिता टी.आर. साहू पति/पत्नी/साली है। रोल नंबर 242265 धनंजय सिंह पिता अमरजीत सिंह, रोल नंबर 242446 रिया दास पिता गोविन्द दास आपस में पति पत्नी हैं। इसका अवलोकन करने से परीक्षा में हुई धांधली के संदेह से इंकार नहीं किया जा सकता है।
7. रमेश कुमार नेताम, सुनील नाग, मंजुल घोडेश्वर, देवेन्द्र कुमार मरकाम, पूनमचंद देहारी सभी जिला कोण्डागांव द्वारा दिनाँक 29/01/2024 को राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ को राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र लिक होने के मामले में संज्ञान एवं कार्यवाही करने बावत् निवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होनें परीक्षा परिणाम घोषणा के पूर्व ही कुछ परीक्षार्थियों को चयन होने की आशंका व्यक्त की थी जिसमें रोल नंबर 241912 शिव कुमार पोयाम, रोल नंबर 241883 रवीन्द्र कुमार नेताम, रोल नंबर 242262 हरीशचंद्र राणा, का नाम संलग्न निवेदन पत्र में उल्लेखित है। उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत निवेदन पत्र में उल्लेखित 5 जांच बिन्दुओं पर सूक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता है। ज्ञात हो कि राजस्व निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 07/01/2024 को किया गया था तथा परिणाम 29/02/2024 को जारी किया गया था।
8. रोल नंबर 241439 अंकित शर्मा पिता राजकुमार शर्मा की सेवावधि 3 वर्ष न होने के बावजूद परीक्षा हेतु पात्र किया गया है और परिणाम उपरांत इनका चयन भी हुआ है।
9. रोल नंबर 240658 को जारी परीक्षा परिणाम में कमशः 26 एवं 24 अंक प्राप्त हुआ है जो कि संदेहास्पद है क्योंकि एक ही परीक्षार्थी को अलग अलग अंक कैसे प्रदाय किया जा सकता है।
10. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा में खुलकर धाँधली हुई है। अयोग्य को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अधिकांश परीक्षार्थियों को परीक्षा से पूर्व ही प्रश्न पेपर आबंटित किया गया। परीक्षा से पूर्व संबंधितों को प्रश्न पेपर उपलब्ध कराकर साल्व कराकर निरंतर अभ्यास कराया गया। जिसकी पुष्टि संबंधितों के रहने के स्थान एवं तात्कालीन समय में मोबाईल लोकेशन लेकर की जा सकती है।
11. यह कि परीक्षा में दो प्रश्न सेट A से 8, 18 सेट B से 33, 43, सेट C से 3, 43, एवं सेट D से 43, 48 नंबर के प्रश्न में उत्तर B/C को माना गया हैं जबकि ओ.एम.आर शीट में इस तरह के उत्तर को आकलन नहीं किया जा सकता है।
12. आर०आई० पदोन्नति परीक्षा का प्रश्न-पत्र लीक में जहां तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सतीश उईके सहायक प्रोग्रामर आयुक्त भू०अभिलेख शाखा इन्द्रावती भवन रायपुर एंव हेमंत कौशिक सहायक अधीक्षक भू०अभिलेख भू०अभिलेख शाखा इन्द्रावती भवन रायपुर दोनों की मूख्य भूमिका है। तथा रितेश चंदेल बिलासपुर, संभाग एवं सतीश उईके हेमंत कौशिक एच टोप्पों के द्वारा बस्तर एवं सरगुजा संभाग से राजस्य निरीक्षक नरेश मौर्य, धर्मेन्द्र दुबे, धरमदेव लकडा की भूमिका संदिग्ध हैं जिनके मोबाईल लोकेशन की जांच करने की आवश्यकता है।
13. दिनाँक 05.09.2024 को विभाग के दवारा समस्त चयनित पटवारियों का दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला कलेक्टरों को पत्र भेजा गया हैं जबकि शासन के दवारा परीक्षा धांधली को लेकर जाँच कराने की बात कही गई थी, उसके बाद भी प्रक्रिया अग्रेषित करना संदेहास्पद है, बिना जांच कराए ही आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाना न्यायोचित नहीं होगा।
14. महोदय प्रदेश में विधानसभा का चुनाव पुरे सबाब पर था आचार संहिता लग चुकी थी प्रदेश के सारे पटवारी चुनाव की विभिन्न तैयारियों में दिन रात लगे हुए थे और इस विभागीय परीक्षा की तमाम प्रक्रियाएं अपनाई जा रही थी, वर्तमान राजस्व मंत्री जी 29 दिसम्बर को बने और उनको अँधेरे में रखते हुए महज 7 दिन के भीतर यह परीक्षा आयोजित कराई गई इतनी हड़बड़ी की आवश्यकता क्या थी? यह भी संदेह को जन्म देता है यह भी जांच का विषय है।
15. महोदय राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र पर गौर डालने से पता चलता है कि 50 प्रश्न के नाम पर प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न शामिल किये गए थे, और प्रत्येक पृष्ठ सहित अंतिम पृष्ठ के प्रश्न के भी उत्तर का चयन पहले पेज को पलटने से मिलता था इस तरह 50 प्रश्नों के लिए 90 मिनट का निर्धारण करके उतने ही समय में अचानक 100 प्रश्न देना और उत्तर चयन के लिए हर बार पहले पेज को उलटने के लिए मजबूर किया गया था जो किसी भी परीक्षा प्रणाली के लिए सही नहीं है और यह भी संदेह को उत्पन्न करता है।
16. महोदय 90 मिनट में 100 प्रश्न को पढना फिर पहले पेज को उलटकर धार विकल्पों में से किसी एक का चयन करना फिर उसे ओएमआर पर पूरा गोला करना और उसमें किसी विभागीय परीक्षार्थी द्वारा 100 में 90 अंक ले आना असंभव कार्य है साथ संदेह उत्पन्न करने वाला बेहद गंभीर विषय है।
17. महोदय उक्त परीक्षा में संलग्न प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी का पालीग्राम टेस्ट किया जाना चाहिए ताकि झूठ का पर्दाफास हो सके।
18. छत्तीसगढ़ राज्य गठन पश्चात पटवारी से राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा वर्ष 2016, 2017, एवं 2019 में आयोजित की गई थी जिसमें चयनित अभ्यर्थी का अधिकतम प्राप्तांक 80 एवं न्यूनतम 36 अंक था। मगर वर्ष 2024 में आयोजित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का अधिकतम अंक 90 एवं न्यनतम अंक 64 है। ज्ञात हो कि उक्त परीक्षा के 50 प्रश्नों में से कुल 18 प्रश्नों पर आपत्तियाँ दर्ज की गई थी जिसमें से 3 प्रश्नों को विलोपित भी किया गया उसके बावजूद किसी अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम अंक 90 प्राप्त करना संदेहास्पद है। दस्तावेज संलग्न है।
19. आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में 90 नंबर कभी किसी का विभागीय परीक्षा में नहीं आया है व कटऑफ नंबर भी 64 कभी नहीं आया है इससे पूर्व जो राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा हुआ उसमें कटऑफ नंबर 36-38 आया था, इस बार का विभागीय परीक्षा का पेपर विभाग के ही अधिकारी कर्मचारी के द्वारा मोटा रकम लेकर पटवारियों को बेचा गया है जिससे मेहनत करने वाले पटवारी अपने को ठगा हुआ महसुस कर रहे है अतः आपसे निवेदन है कि समस्त चयनित अभ्यर्थी व नामजद लोगों के परीक्षा के एक दो दिन पहले का कॉल डिटेल कॉल लोकशन, वाट्सअप ग्रुप, एवं मैसेज की जाँच करवाने से पुरा घोटाला खुल कर सामने आ जायेगा व नियमानुसार दोषी पाये जाने पर उनके उपर कार्यवाही किया जाये।
उक्त शिकायत के संबंध मे राजस्व विभाग द्वारा उच्च स्तरीय जांच दल का गठनः-
प्रकरण में छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 03-01/2024/सात-3 दिनांक 23.08.2024 द्वारा राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा-2024 में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच हेतु 05 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है।
उक्त जांच समिति द्वारा जांच की विषयवस्तु के संबंध में आवश्यक जानकारी दस्तावेज एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का तथ्य तथा प्राप्त शिकायतों में उल्लेखित शिकायतकर्ता भागवत कश्यप, आनंद कुमार कश्यप तथा शिकायत में उल्लेखित अधिकारी हेमंत कौशिक उपायुक्त, को पत्र प्रेषित कर आवश्यक जानकारी प्राप्त किया गया। समिति द्वारा समस्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं परिशीलन पश्चात् उक्त जांच के संबंध में निम्नानुसार जांच बिंदु निर्धारित किया गया है।
1. भू-अभिलेख नियमावली तथा विभागीय भर्ती नियम में उल्लेखित प्रक्रिया परीक्षा आयोजनकर्ता द्वारा पूर्ण रूपेण किया गया है अथवा नहीं।
2. विगत वर्षों में आयोजित राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा 2024 की संपूर्ण समय सूची का तुलनात्मक विवरण।
3. राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 में जिलेवार तथा संभागवार सम्मिलित अभ्यर्थियों एवं उनमें से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रतिशत सहित विवरण।
4. विभागीय परीक्षा 2024 की OMR सीट में मोबाईल नंबर की जानकारी अभ्यर्थियों से प्राप्त करने का औचित्य।
5. शिकायत में उल्लेखित अनुसार पारिवारिक रूप से संबंधित अभ्यर्थियों को आस पास अनुक्रमांक प्रदाय किया गया है। इस संबंध में उल्लेखित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र परीक्षाफल के संबंध में जानकारी।
6. शिकायत में उल्लेखित अनियमितता में संलिप्त 6 पटवारियों के परीक्षा केन्द्र, परीक्षाफल तथा अनुक्रमांक की जानकारी।
7. आचार संहिता के दौरान कार्यवाही संपादित की जाना।
8. परीक्षा उपरांत प्रस्तुत आपत्ति पर जांच किये बिना परिणाम की घोषणा की गई?
9. राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा-2024 में पदों की जानकारी, कटअप कितना लिया गया है तथा आरक्षण नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं?
छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क. एफ 3-1/2024/सात-3 दिनांक 11.11. 2024 तथा एफ 3-1/2024/सात-3, दि. 29.11.2024 के द्वारा राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 की भर्ती प्रकिया से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत टीपः-
1. भू-अभिलेख नियमावली तथा विभागीय भर्ती नियम में उल्लेखित प्रक्रिया परीक्षा आयोजनकर्ता द्वारा पूर्ण रूपेण किया गया है अथवा नहीं।
विभागीय टीपः- पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा का प्रासंगिक नियम और सिद्धांतः छ.ग. भू-अभिलेख नियमावली भाग 2, अध्याय-1 एवं छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2014 के तहत राजस्व निरीक्षण के स्वीकृत कुल पदों में से 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के तथा 70 प्रतिशत पद राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण पटवारी हेतु तथा 5 प्रतिशत पद राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण अनुरेखक हेतु आरक्षित है। राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्राधिकारी संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ है। राजस्व निरीक्षण विभागीय परीक्षा-2024 में विभाग द्वारा छ.ग. भू-अभिलेख नियमावली भाग-2. अध्याय-1 एवं छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2014 का पूर्ण रूपेण पालन किया गया है।
2. विगत वर्षों में आयोजित राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा 2024 की संपूर्ण समय सूची का तुलनात्मक विवरण।
विभागीय टीपः- विभाग द्वारा विगत वर्षों में आयोजित राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा-2016, 2017, 2018 एवं विभागीय परीक्षा 2024 की आयोजित प्रारंभिक परीक्षा कार्यकम का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत विवरण में प्रकिया का पालन इस वर्ष में आयोजित परीक्षा में पूर्व की भांति ही किया गया है।
3. राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 में जिलेवार तथा संभागवार सम्मिलित अभ्यर्थियों एवं उनमें से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रतिशत सहित विवरण।
4. विभागीय परीक्षा 2024 की OMR सीट में मोबाईल नंबर की जानकारी अभ्यर्थियों से प्राप्त करने का औचित्य।
विभागीय टीपः- विगत वर्ष-2023 की परीक्षा में OMR सीट में मोबाईल नंबर का उल्लेख किया गया था उसी की भांति इस वर्ष 2024 की परीक्षा के ओएमआर सीट में भी मोबाईल नम्बर का उल्लेख किया गया है। चूंकि विभाग के डाटाबेस में आवेदकों के आवेदन पत्र के आधार पर सम्पूर्ण जानकारी जैसे-नाम पिता का नाम आधार नंबर, जन्मतिथि एवं मोबाईल नम्बर आदि संकलित रहता है। इससे ओएमआर सीट में मोबाईल नम्बर उल्लेखित किये जाने से किसी प्रकार की कोई गोपनीयता भंग नही होती है।
5. शिकायत में उल्लेखित अनुसार पारिवारिक रूप से संबंधित अभ्यर्थियों को आस पास अनुक्रमांक प्रदाय किया गया है। इस संबंध में उल्लेखित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र परीक्षाफल के संबंध में जानकारी।
विभागीय टीपः- शिकायत में उल्लेखित अनुसार पारिवारिक रूप से संबंधित अभ्यर्थियों को आस पास अनुक्रमांक प्रदाय किया गया है के संबंध में 22 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र परीक्षाफल के संबंध में जानकारी प्रेषित किया गया है।
6. शिकायत में उल्लेखित अनियमितता में संलिप्त 6 पटवारियों के परीक्षा केन्द्र, परीक्षाफल तथा अनुक्रमांक की जानकारी।
विभागीय टीपः- शिकायत में उल्लेखित अनियमितता में संलिप्त 7 पटवारियों के परीक्षा केन्द्र, परीक्षाफल तथा अनुक्रमांक की जानकारी प्रदान की गई है जिसमें से 04 पटवारी उक्त आयोजित परीक्षा में चयनित नहीं हुए हैं।
7. आचार संहिता के दौरान कार्यवाही संपादित की जाना।
विभागीय टीपः- यह कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं है, यह विभागीय परीक्षा पटवारी से राजस्व निरीक्षण पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण हेतु चयन प्रक्रिया है। उक्त परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित करने की सूचना 25.09.2023 को विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले जारी किया जा चुका था। उक्त परीक्षा से सरकार गठन का कोई संबंध नहीं है। आवेदन आमंत्रित करने की सूचना पश्चात् 2600 अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। पटवारी को अपने कार्य के साथ ही उक्त परीक्षा हेतु आवेदन/तैयारी करना होता है। चुनाव कार्य के दौरान कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख के नियमित कार्य बंद करने के निर्देश नहीं थे। परीक्षा आयोजन करना विभाग का नियमित कार्य है। परीक्षा आयोजन के लिए मंत्री परिषद की अनुमति आवश्यक नहीं है।
8. परीक्षा उपरांत प्रस्तुत आपत्ति पर जांच किये बिना परिणाम की घोषणा की गई?
विभागीय टीपः- आयोजित परीक्षा में पूर्णतः नियम का पालन किया गया है। कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर के पत्र दिनांक 6532 दिनांक 05.12.2023 द्वारा समस्त आवेदकों को दावा आपत्ति 15.12.2023 तक प्रस्तुत करने हेतु सूचना जारी किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 22.12.2023 को पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची वेबसाईट पर प्रकाशित किया गया। अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मॉडल उत्तर जारी कर दावा आपत्ति मांगा गया था। वेबसाईट में मॉडल दिनांक 29.02.2024 को अंतिम परीक्षा परिणाम वेबसाईट पर जारी किया गया।
9. राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा-2024 में पदों की जानकारी, कटअप कितना लिया गया है तथा आरक्षण नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं?
विभागीय टीपः- छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली भाग 2, अध्याय-1 का पूर्ण पालन किया गया है। वर्तमान में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं है।
उच्च स्तरीय जांच दल का निष्कर्षः-
1. छ.ग. भू-अभिलेख नियमावली भाग 2, अध्याय-1 एवं छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2014 के तहत राजस्व निरीक्षक के स्वीकृत कुल पदों में से 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के तथा 70 प्रतिशत पद राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण पटवारी हेतु तथा 5 प्रतिशत पद राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण अनुरेखक हेतु आरक्षित है। राजस्व निरीक्षक के पदोन्नति के स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की हैसियत से राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा-2024 का नियमानुसार विज्ञापन जारी कर निर्धारित मापदंडो एवं शर्तों के आधार पर उक्त विभागीय परीक्षा आयोजित किया गया है। राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 की आयोजित परीक्षा में अनियमितता के संबंध में अरुण साहू एवं अन्य 6 अभ्यर्थियों द्वारा सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका कमांक डब्ल्यूपीएस नं. 1832/2024 दायर किया गया था। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 16.04.2024 में आयोजित परीक्षा की प्रकिया के ऊपर किसी प्रकार का स्थगन नहीं दिया गया है।
2. गठित जांच द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो का गंभीरता पूर्वक अध्ययन और गहन छान-बीन पश्चात् निर्णय लिया गया है कि भू-अभिलेख कार्यालय द्वारा छ.ग. भू-अभिलेख नियमावली भाग-2, अध्याय-1 एवं छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2014 के तहत राजस्व निरीक्षण संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की हैसियत से राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा-2024 का नियमानुसार विज्ञापन जारी कर निर्धारित मापदंडो एवं शर्तों के आधार पर उक्त विभागीय परीक्षा आयोजित किया गया है।
3. राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा वर्ष 2018 की परीक्षा में OMR सीट में मोबाईल नंबर का उल्लेख किया गया था उसी की भांति इस वर्ष 2024 की परीक्षा के ओएमआर सीट में भी मोबाईल नम्बर का उल्लेख किया गया है। गोपनीयता की दृष्टिकोण से ओएमआर सीट में मोबाईल नम्बर उल्लेखित नहीं किया जाना चाहिए था।
4. शिकायत में उल्लेखित अनियमितता में संलिप्त 7 पटवारियों के परीक्षा केन्द्र, परीक्षाफल तथा अनुक्रमांक की जानकारी से ज्ञात हुआ है कि उनमें से 04 पटवारी उक्त आयोजित परीक्षा में चयनित नहीं हुए है केवल 03 पटवारी ही उक्त परीक्षा में चयनित हुए है।
5. शिकायत में उल्लेखित पारिवारिक रूप से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी अनुसार 22 अभ्यर्थियों को आस-पास अनुक्रमांक प्रदाय किया था ये समस्त 22 अभ्यर्थी परीक्षा में चयनित हुए हैं। पारिवारिक रूप से संबंधित अभ्यर्थियों को आस-पास अनुक्रमांक प्रदाय किया जाना परीक्षा संचालन प्रक्रिया में हुई लापरवाही को दर्शित करता है तथा यह भी स्पष्ट करता है कि नीति प्राधिकारी द्वारा अनुक्रमांक प्रदाय करने में यादृच्छिक रीति (Randomization) का अनुसरण नहीं किया गया है।
6. शिकायतकर्ताओं द्वारा कॉल डिटेल, व्हाट्सअप ग्रुप, मैसेज एवं मोबाईल लोकेशन की जांच तथा पोलिग्राफ टेस्ट किये जाने के संबंध में लेख किया गया है। तत्संबंध में लेख हेतु उक्त कार्य का स्वरूप विशिष्ट रूप से तकनीकी है अतः इस समिति के क्षेत्राधिकारिता एवं क्षमता की परिधि में नहीं आता है।
7. हेमंत कौशिक, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के संबंध में शिकायत में उल्लेखित तथ्यों के संदर्भ में कौशिक से समिति द्वारा लिखित में पक्ष प्राप्त किया गया जो कि समाधानकारक नहीं होने के कारण विभाग द्वारा अपने स्तर से उक्त के संबंध में नियमोचित कार्यवाही किया जाना चाहिए।
8. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनके कार्यालय से जारी पत्र दिनांक 05/09/2024 में लेख किया गया है कि अभ्यर्थी पवन नेताम, पटवारी, जिला कोंडागांव द्वारा अपने ओ.एम.आर शीट में रोल 241921 के मध्य में स्थित 1 के स्थान पर त्रुटिवश शून्य का गोला किया गया है जिसके कारण परीक्षा परीणाम में रोल नंबर 240921 प्रदर्शित हो रहा है जो कि हर्षवर्धन मोटघरे, पटवारी, जिला-कबीरधाम का है। अतः चयन सूची से हर्षवर्धन का रोल नंबर 240921 को निरस्त करते हुए वास्तविक चयनित अभ्यर्थी पवन का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण के लिये किया जाता है। तत्संबंध में समिति का अभिमत है कि परीक्षा में अनुक्रमांक ओ.एम.आर शीट में भरने तथा अन्य उत्तर को अभिलिखित (गोला लगाना) की जिम्मेदारी परीक्षार्थी की थी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुक्रमांक भरने में हुई गलती के संबंध में की गई अपवादिक कार्यवाही का औचित्य स्पष्ट नहीं है।
9. परीक्षा पत्र में दो प्रश्न सेट A में प्रश्न कमांक 8. 18 सेट B में प्रश्न कमांक 33, 43, सेट C में प्रश्न कमांक 3, 43, एवं सेट D में प्रश्न कमांक 43, 48 में उत्तर B/C को माना गया है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रश्नों के संबंध में प्रश्न के कथन (i) को विलोपित किये जाने के कारण उक्त प्रश्नों के उत्तर B एवं C दोनों विकल्पों को मान्य किया गया है। एक ही प्रश्न के दो उत्तर का आंकलन ओ.एम.आर रीडर द्वारा किया जाना तथा किसी प्रश्न का कोई भाग विलोपित किया जाना तर्कसंगत नहीं है। उक्त दोनों प्रश्न विलोपित किया जाकर प्रावीण्यता सूची निर्मित किया जाना चाहिए।
10. शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत टीप एवं अनुषांगिक दस्तावेजों का परीक्षण एवं परिशीलन उपरांत समिति द्वारा यह निष्कर्षित किया जाता है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य के श्रेणी में नहीं आता है। उनके द्वारा की गई शिकायत के संबंध में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा प्रदाय किये गये टीप एवं दस्तावेज से यह परिलक्षित होता है कि राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 का संचालन नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप एवं पूर्व वर्षों में आयोजित परीक्षाओं की ही भांति किया गया है परंतु परीक्षा संचालन में उपरोक्तानुसार त्रुटियाँ विद्यमान हैं जिनपर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित किया जाता है।
यहां देखिए 9 पेज की जांच रिपोर्ट
|