CG Education News: डीईओ को शिक्षा संचालनालय का लेटर: भेजी 6 कमों की सूची, कहा- 16 जून तक पूरा करके दें रिपोर्ट...
CG Education News: लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को पत्र जारी किया है। इसमें संचालनालय से डीईओ को 6 कामों की सूची भेजी है। इन कामों को 16 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है।
CG Education News: रायपुर। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन आदि भुगतान में होने वाली देर को लोक शिक्षण संचालनालय ने गंभीरता से लिया है। इस संबंध में उप संचालक आशुतोष चावरे ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को एक पत्र जारी किया है। इसमें चावरे ने कहा कि मेरे द्वारा प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ बलौदाबाजार, महासमुन्द, धमतरी आदि जिलों के निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पता चला कि जिला कार्यालय और उनके अधीनस्थ विकास खंड शिक्षा अधिकारी व प्राचार्य आहरण और संवितरण अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा अभिलेख, उनके कार्यालय के कार्यालयीन अभिलेख व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्त हितलाभ के प्रकरण अद्यतन नहीं है। अद्यतीकृत नहीं होने के कारण प्रकरण लंबित हो रही है। प्रकरण लंबित न हो इसलिए अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित करें कि शेड्यूल तैयार कर निम्नांकित अभिलेखों का 16 जून 2024 तक अनिवार्यतः अद्यतन करें :-
(अ) आहरण एवं संवितरण कार्यालय :-
1. सेवा अभिलेख सेवापुस्तिका में प्रविष्टियां, सेवा सत्यापन, वार्षिक वेतनवृद्धि का इन्द्राज, अवकाश लेखें में प्रविष्टि इत्यादि।
2. कार्यालयीन अभिलेख कैशबुक पूर्ण किया जाना, बिल रजिस्टर की सम्पूर्ण कॉलमों की प्रविष्टि, लंबित वेतन की भुगतान, देयकों के कार्यालयीन प्रति का रख-रखाव।
3. सेवानिवृत्त हितलाभ: सेवानिवृत्त / मृतक कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान में विलम्ब, अवकाश नगदीकरण के भुगतान में त्रुटिपूर्ण गणना, पेंशन प्रकरण के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना।
(ब) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय :-
1. उपरोक्त (अ) के साथ-साथ न मॉग न जांच न घटना प्रमाण पत्र आभार पोर्टल में ऑन लाईन प्राप्त कर ऑन लाईन शीघ्र जारी किया जाना। जिला स्तर पर पेंशन प्रकरण की समीक्षा कर लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण करना।
2. बजट के नियंत्रण के लिए आवश्यक अभिलेखों का संकलन, अवलोकन तथा प्रस्तुतीकरण जिसमें मुख्यतः मासिक व्यय पत्रक, आंकड़ों का पुनर्मिलान (व्यय एवं प्राप्ति),
3. वित्तीय वर्ष 2024-25 के संसूचना में निर्धारित व्यय की सीमा में देयकों आहरण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही।