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Bilaspur Teacher News: शिक्षक बर्खास्त, सातवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ और बेड टच, कलेक्टर ने शिक्षक को किया बर्खास्त

Bilaspur Teacher News: सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से बेड टच और छेड़छाड़ को अंजाम देने वाले स्वामी आत्मानंद स्कूल के शिक्षक को कलेक्टर ने सेवा से पृथक करते हुए बर्खास्त कर दिया है।

Bilaspur Teacher News:  शिक्षक बर्खास्त, सातवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ और बेड टच, कलेक्टर ने शिक्षक को किया बर्खास्त
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By Sandeep Kumar

Bilaspur Teacher News: बिलासपुर। छात्रा से छेड़छाड़ और बेड टच करने वाले शिक्षक को बर्खास्त किया गया है। शिकायत मिलने के बाद शिक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की है।

स्वामी आत्मानंद हिंदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पचपेड़ी में संविदा भारती द्वारा कार्यरत सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर एमडी शहजाद पदस्थ थे। विद्यालय में सातवीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ शिक्षक एमडी शहजाद लगातार छेड़खानी कर रहा था। वह छात्र के साथ गलत नियत से बेड टच को भी अंजाम देता था। शिक्षक की हरकतों को डर के चलते छात्रा परिजनों को नहीं बता रही थी।

लगातार छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजन इसकी जानकारी मिलने पर जब स्कूल पहुंचे तो आरोपी शिक्षक स्कूल की दीवार फांदकर भाग गया। परिजनों ने इसकी जानकारी प्राचार्य संतोष कोसले को दी। प्राचार्य ने इस मामले को उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाया। परिजनों ने पचपेड़ी थाने में भी इसकी शिकायत की है। जिस पर पुलिस ने छेड़खानी और पॉस्को एक्ट के तहत अपराध शिक्षक के खिलाफ दर्ज किया है। हालांकि आरोपी शिक्षक पुलिस की पकड़ से बाहर है।

परिजनों ने 23 नवंबर को घटना की शिकायत प्रभारी प्राचार्य को की थी। दूसरी तरफ घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर अवनीश शरण ने दो सदस्यीय जांच टीम गठित कर स्कूल में जांच हेतु भेजा। जांच टीम के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार कक्षा सातवीं की एक छात्र को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला एमडी शहजाद के द्वारा गलत नियत से बेड टच को अंजाम दिया गया है। जो जांच में प्रमाणित पाया गया। उक्त शिक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।

नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एमडी शहजाद सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का बेड टच का कृत्य पदीय दायित्वों को कलंकित किया गया है जो घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण एमडी शहजाद की संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश कलेक्टर अवनीश शरण ने दिए है।

Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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