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Bilaspur Teacher News: प्राचार्य निलंबित: 65 लाख की चोरी दबाए बैठी रहीं प्राचार्य, न एफआईआर, न कोई सूचना...डीपीआई ने किया निलंबित

Bilaspur Teacher News: स्कूल में 65 लाख रुपए की चोरी के मामले को प्राचार्या लंबे समय तक दबाए बैठी रहीं। न तो प्राचार्या ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी और ना ही रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसके चलते विभाग और शासन को नुकसान हुआ। इसे गंभीर कदाचार मानते हुए डीपीआई ने महिला प्राचार्य को निलंबित कर दिया है।

Bilaspur Teacher News: प्राचार्य निलंबित: 65 लाख की चोरी दबाए बैठी रहीं प्राचार्य, न एफआईआर, न कोई सूचना...डीपीआई ने किया निलंबित
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur Teacher News: बिलासपुर। बिल्हा ब्लॉक के शासकीय हाईस्कूल बेलतरा से लाखों की शासकीय संपत्ति चोरी होने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खास बात यह है कि स्कूल की प्रभारी प्राचार्य कावेरी यादव ने न तो इस गंभीर घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दी, न ही पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। जब पूरे मामले का खुलासा हुआ, तब तक विद्यालय भवन से लगभग 65 लाख रुपये मूल्य की सामग्री चोरी हो चुकी थी। इस लापरवाही और चुप्पी के चलते लोक शिक्षण संचालनालय के डीपीआई ने तत्काल प्रभाव से महिला प्राचार्या को निलंबित कर दिया है।

बिना शिकायत के दब गई लाखों की चोरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शासकीय हाईस्कूल बेलतरा में सरकारी मद से विद्यालय भवन निर्माण और मरम्मत के लिए लाखों रुपये की सामग्रियां – जैसे खिड़कियां, दरवाजे, लोहे की ग्रिल, फिटिंग्स आदि – संग्रहित थीं। लेकिन एक दिन स्कूल निरीक्षण के दौरान पता चला कि ये सभी सामग्री गायब है। जब विभागीय जांच की गई, तब पता चला कि यह चोरी लंबे समय पहले हो चुकी थी, लेकिन प्रभारी प्राचार्य ने न तो इसकी सूचना दी और न ही कानूनी प्रक्रिया अपनाई।

शिक्षा विभाग की कार्रवाई, निलंबन आदेश जारी

मामला जब लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी के संज्ञान में आया, तो उन्होंने इस पर सख्त रुख अपनाया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि प्रभारी प्राचार्य कावेरी यादव (मूल पद: व्याख्याता, एलबी) ने पद की गरिमा के विपरीत आचरण किया है। उन्होंने न केवल चोरी की घटना को छिपाया बल्कि विभाग और शासन को वित्तीय नुकसान भी पहुँचाया।

इस आधार पर संचालक ने कावेरी यादव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा है। आदेश में कहा गया है कि उन्होंने अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और शासन को 65 लाख की हानि पहुँचने दी।

निलंबन अवधि में कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा रहेगा

लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि निलंबन की अवधि में कावेरी यादव का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा कार्यालय रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। नीचे देखें आदेश...


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