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BEO Suspended: BEO सस्पेंड: शिक्षक युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई

BEO Suspended: युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी करना विकासखंड शिक्षा अधिकारी को महंगा पड़ गया। सरकान ने मामले को गंभीरता से लेते हुये बीईओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

BEO Suspended: BEO सस्पेंड: शिक्षक युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई
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By Sandeep Kumar

BEO Suspended: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने युक्तियुक्तकरण में कूटरचना करने वाले विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है।

दरअसल, दुर्ग विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा अपनी पत्नी उच्च वर्ग शिक्षिका शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भिलाई को अतिशेष से मुक्त रखने के उद्देश्य से युक्तियुक्तकरण तैयार की गई। जानकारी में कुमुदनी साव को उच्च वर्ग शिक्षक बताया गया। इस प्रकार विकासखंड शिक्षा अधिकारी के जिम्मेदारी पद पर आसीन होते हुए भी अपनी पत्नि को अतिशेष से मुक्त रखने हेतु कूटरचना करने के कारण गोविन्द साव बीईओ को निलंबित कर दिया है।

'कलेक्टर, जिला दुर्ग के पत्र क्रमांक/7919/शिकायत/यु.यु.क./2025 दिनांक 02.06.2025 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि गोविन्द साव, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के द्वारा अपनी पत्नि कुमुदनी साव, उच्च वर्ग शिक्षक (हिन्दी), शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सेक्टर-9, भिलाई जिला दुर्ग को अतिशेष से मुक्त रखने के उद्देश्य से युक्तियुक्तकरण हेतु परिशिष्ट-02 में तैयार की गई जानकारी में कुमुदनी साव को उच्च वर्ग शिक्षक (गणित) की जानकारी प्रदर्शित की गई। इस प्रकार विकासखंड शिक्षा अधिकारी के जिम्मेदार पद पर आसीन होते हुए भी अपनी पत्नि को अतिशेष से मुक्त रखने हेतु कूटरचना करने के कारण गोविन्द साव, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग को निलंबित किए जाने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। गोविन्द साव, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-1/2007/1-3 दिनांक 04 अगस्त, 2008 के द्वारा समस्त संभागीय आयुक्तों को उनके अपने-अपने संभागों में पदस्थ राज्य शासन के सभी विभागों के द्वितीय श्रेणी के (न्यायिक सेवा तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों से भिन्न) शासकीय सेवकों के संबंध में उक्त नियमों के नियम-10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने हेतु अधिकार प्रत्यायोजित किए गए है।

तद्‌नुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत गोविन्द साव, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग जिला दुर्ग को कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं कदाचार बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।'




Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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