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Balrampur Teacher News: हेड मास्टर सस्पेंड: सही गिनती नहीं सुना पाने पर छात्र की बेरहमी से कर दी थी पिटाई, प्रधान पाठक को किया निलंबित

Balrampur Teacher News: गिनती सुनाने में गलती करने पर प्रधान पाठक ने बेरहमी से दूसरी कक्षा के छात्र की पिटाई कर दी थी। मामले में शिकायत मिलने पर डीईओ ने प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। वही प्रधान पाठक के खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

Balrampur Teacher News: हेड मास्टर सस्पेंड: सही गिनती नहीं सुना पाने पर छात्र की बेरहमी से कर दी थी पिटाई, प्रधान पाठक को किया निलंबित
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By Radhakishan Sharma

Balrampur Teacher News: Balrampur बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राइमरी स्कूल से दूसरी कक्षा के छात्र को शिक्षक द्वारा कई थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। शिक्षक की मारपीट से मासूम के कान और आंख से खून बहने लगे थे। वही मासूम के गाल में निशान पढ़ गए थे।

मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव ने मारपीट करने वाले प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है।

रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पलगी अंतर्गत ग्राम जावाखाड़ी में शासकीय प्राथमिक शाला जावाखाड़ी संचालित है। शुक्रवार को दूसरी के छात्र को गणित पढ़ा रहे प्रधान पाठक उदय यादव ने गिनती सुनाने कहा। गिनती सुनाने के दौरान छात्र से गलती हो गई। इस पर प्रधान पाठक ने छात्र के गाल पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिया। छात्र कक्षा में ही रोने लगा। उसका गाल व चेहरा सूज गया तथा आंखें लाल हो गई। छात्र के कान और आंख से खून बहने लगा। छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो उसकी ये हालत देख माता-पिता ने पूछताछ की। इस पर छात्र ने पूरी बात बताई। छात्र के पिता ने मामले की रिपोर्ट त्रिकुंडा थाने पहुंचकर दर्ज कराई। उसने बताया कि प्रधान पाठक उदय यादव अक्सर स्कूल में नशे की हालत में आते हैं। शुक्रवार को भी वे नशे में थे।

निलंबन की हुई कार्रवाई, एआईआर भी दर्ज

डीईओ मनीराम यादव ने कहा कि शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज करने बीईओ को थाने भेजा गया था। उसके विरुद्ध निलंबन की भी कार्रवाई की गई है। वहीं त्रिकुंडा थाना प्रभारी जवाहर तिर्की ने पुष्टि करते हुए कार्यवाही करने की बात कही।

दूसरी ओर प्रधान पाठक उदय यादव शासकीय प्राथमिक शाला जावाखाड़ी विकासखंड रामचंद्रपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1)( क) के तहत निलंबित कर दिया गया है।

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