Balrampur Pradhan Pathak Suspended: छात्राओं से छेड़छाड़ की जानकारी छुपाने पर अब प्रधान पाठक भी निलंबित...
Balrampur Pradhan Pathak Suspended: छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में सहायक शिक्षक को पूर्व में निलंबित किया गया था। सहायक शिक्षक के लैंगिक अपराध को छुपाने एवं उसकी सूचना उच्च कार्यालय को प्रदान नहीं करने पर प्रधान पाठक के खिलाफ जांच कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त संचालक को भेजा था।
Balrampur News बलरामपुर। छात्राओं से छेड़छाड़ की जानकारी छुपाने के मामले में अब प्रधान पाठक को निलंबित किया गया है। पूरा मामला रामानुजगंज ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सनावल का है। यहां उर्दू शिक्षक मोहम्मद शाहिद को मंगलवार को छात्राओं से स्कूल में छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया था और निलंबित किया गया था। अब उच्चाधिकारियों से जानकारी छुपाने और प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होने पर प्रधान पाठक मोहम्मद इसराईल अली को निलंबित किया गया है।
बलरामपुर–रामानुजगंज जिले के रामानुजगंज ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सनावल के सहायक शिक्षक उर्दू मोहम्मद शाहिद के खिलाफ स्कूल की 6 छात्राओं ने छेड़छाड़ की शिकायत की थी। छात्राओं के अनुसार शिक्षक क्लासरूम का दरवाजा बंद कर उन्हें गोद में उठा उनकी पीठ और गाल पर चॉक से लिख देता है और अश्लील हरकत करते हुए बैड टच करता है। उन्होंने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की थी। परिजनों ने प्रधान पाठक को स्कूल पहुंचकर शिकायत की थी। पर कोई कार्रवाई नहीं होता देख शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई।
शिकायत मिलने के बाद मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल पहुंचकर छात्राओं का बयान दर्ज किया। प्राथमिक जांच के बाद छात्राओं को थाना ले जाकर सहायक शिक्षक मोहम्मद शाहिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करवा दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक मोहम्मद शाहिद को निलंबित भी कर दिया।
इसके बाद प्रधान पाठक के खिलाफ कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्रा ने संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग अंबिकापुर को प्रतिवेदन भेजा। जिला शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के अनुसार मोहम्मद इसराईल अली,प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सनावल, विकासखंड रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर–रामानुजगंज के द्वारा विद्यालय में पदस्थ मोहम्मद शाहिद, सहायक शिक्षक उर्दू के लैंगिक अपराध को छुपाने एवं उसकी सूचना उच्च कार्यालय को प्रदान नहीं करने पर प्रशासनिक व शैक्षणिक नियंत्रण उचित प्रकार से नहीं रखा जाना प्रथमदृष्टया सही पाए जाने के फल स्वरुप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम 3(1)(एक)(दो)(तीन) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में मोहम्मद इसराईल अली, प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सनावल को कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर– रामानुजगंज नियत किया जाता है।