रायपुर। संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि छ ग द्वारा 10 फरवरी को निर्देश जारी कर संविलियन की तिथि से 10 वर्ष की कम सेवा पर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक एल बी संवर्ग की जानकारी मंगाया गया है। ज्ञात हो कि 10 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षको को पुरानी पेंशन की पात्रता ही नही होगी और जिनकी पात्रता होगी उन्हें भी कम सेवा अवधि के कारण न्यूनतम पेंशन निर्धारित होगा, वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने सभी NPS में शामिल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की घोषणा की थी, किन्तु अधिकारियों द्वारा गलत व्याख्या व नियम के पेंच लगाने के कारण शिक्षको को मुख्यमंत्री की घोषणा का समुचित लाभ नही मिल रहा है, जिससे शिक्षक संवर्ग में रोष व्याप्त है।
ज्ञात हो कि 10 फरवरी को पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा का गठन करके छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, संयुक्त शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केदार जैन, शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, नवीन शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष विकास राजपूत के नेतृत्व में पेंशन हेतु सेवा की गणना स्पष्ट होने के बाद ही शपथ पत्र भरने का ज्ञापन आलोक शुक्ला प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, अतिश पांडेय संयुक्त सचिव वित्त विभाग, गिरीश काले संयुक्त संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि को मुलाकत करके दिया गया।
प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा कर्मी के रूप में प्रथम नियुक्ति के आधार पर पुरानी पेंशन गणना करने का मांग पत्र सौंपा तथा उक्त प्रावधान होते तक विकल्प भरने की कार्यवाही को स्थगित करने की मांग रखते हुए अविलम्ब सक्षम अधिकारियों के साथ संगठन के पदाधिकारियों की बैठक आहूत करने की बात रखी।
पूर्व सेवा अवधि (प्रथम नियुक्ति तिथि ) से गणना करते हुए पुरानी पेंशन के लिए सेवा अवधि का गणना करने, क्रमोन्नत वेतनमान देने, 33 वर्ष की अहर्तादायी सेवा के स्थान पर 20 वर्ष की अहर्तादायी सेवा के आधार पर पूर्ण पेंशन देने, तत्समय प्राप्त वेतनमान के आधार पर 1 वर्ष में 1 वेटेज का लाभ प्रदान करते हुए 1.86 के गुणांक पर समतुल्य वेतनमान का निर्धारण करने की मांग को लेकर पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा के बैनर तले 14 फरवरी 2023 को प्रत्येक जिला मुख्यालय में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है, 15 से 19 फरवरी 2023 के बीच विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा। 20 फरवरी 2023 को बूढ़ा तालाब रायपुर में जंगी प्रदर्शन किया जाएगा।