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PM Shram Yogi Mandhan Yojana: सरकार हर महीने देगी 3000 रुपए की पेंशन, महीने में केवल 55 रुपए का करना होगा निवेश, जानें आवेदन करने का तरीका और पात्रता

मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का संचालन करती है। इस योजना के माध्यम से सरकार मजदूरों को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की मासिक पेंशन देती है।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana: सरकार हर महीने देगी 3000 रुपए की पेंशन, महीने में केवल 55 रुपए का करना होगा निवेश, जानें आवेदन करने का तरीका और पात्रता
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By Pragya Prasad

रायपुर, एनपीजी न्यूज। भारत सरकार ने देश के मजदूरों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana) की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से सरकार मजदूरों को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की मासिक पेंशन देती है।

हर महीने केवल 55 रुपए का निवेश

इस हिसाब से इस योजना के तहत आपको हर महीने मात्र 55 रुपए का ही निवेश करना होगा। वहीं प्रतिदिन के हिसाब से बात करें, तो निवेश 2 रुपए से भी कम का आएगा। हम आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और इसके लिए क्या पात्रता है?

असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को मिलता है योजना का लाभ

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार ने शुरू की गई है। ये भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) की योजना है । इसके तहत सरकार असंगठित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा देती है, जिन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक कठनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत इन लोगों को मिलता है लाभ

इस योजना के तहत घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट-भट्ठा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो-वीडियो श्रमिक और इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले ऐसे श्रमिक होंगे, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है।

इन योजनाओं के तहत नहीं मिल रहा हो कोई फायदा

पात्र व्यक्ति को नई पेंशन योजना (New Pension Scheme-NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लाभ के तहत कवर नहीं किया गया हो और उसे इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए।

  • योजना- Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana
  • किसके द्वारा संचालित- केंद्र सरकार की योजना
  • आवेदन प्रक्रिया- ऑनलाइन और ऑफलाइन (CSC के द्वारा)
  • आधिकारिक वेबसाइट- www.maandhan.in

इस योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें

  • आवेदक के पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए।
  • इस योजना मे सिर्फ असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही आवेदन कर सकते हैं।
  • अगर किसी मजदूर का NPS, ESIC या EPF कटता है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।
  • 60 साल में पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच इस योजना में आवेदन करना होगा।
  • इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक का मासिक वेतन 15000 या फिर इससे कम होना चाहिए।
  • अगर आवेदक ने इस योजना में पहले से आवेदन कर रखा है और किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन की 50% राशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता का होना जरूरी नहीं है।
  • इस योजना का लाभ उन आवेदको को नहीं दिया जाएगा, जो किसी ओर पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ ये लोग ले सकते हैं-

छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, ईंट भट्ठा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले, निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले, चमड़े का काम करने वाले कारीगर, बुनकर, सफाईकर्मी, घरेलू कामगार, सब्जी और फल बेचने वाले, प्रवासी मजदूर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ चाय बेचने वाले, ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी और दिहाड़ी मजदूरों को भी मिलता है।

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट का पासबुक, श्रमिक कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो का होना शामिल है।

इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जिन लोगों के पास पक्की नौकरी नहीं है, वे इस योजना से जुड़ सकते हैं। चाहे वे दिहाड़ी मजदूर हों या फिर कहीं रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाते हों। योजना से जुड़ते समय आवेदक की उम्र 40 साल से ज्यादा और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उनके पास एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। उनका बैंक में खाता होना भी जरूरी है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में ऑफलाइन आवेदन ऐसे करें

  • आवेदक अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को लेकर नजदीकी जनसेवा केंद्र में जाएं।
  • सभी दस्तावेजों को सीएससी अधिकारी के पास जाम करवा दें।
  • इसके बाद CSC Agent आपका फॉर्म भर देंगे और आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर दे देंगे।
  • इसे आप भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
  • इस तरह आपका आवेदन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में हो जाएगा।

ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं अकाउंट

पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत ऑनलाइन खाता भी खोला जा सकता है। ऑनलाइन खाता खोलने के लिए आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.maandhan.in पर जाना होगा। वहां आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ (Click here to apply now) पर क्लिक करना होगा।

Self एनरोलमेंट के ऑप्शन पर करें क्लिक

यहां क्लिक करने पर एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको सेल्फ इनरोलमेंट (Self Enrollment) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर दें। इसके बाद नाम, ई-मेल और कैप्चा कोड को भरकर जनरेट ओटीपी (OTP) पर क्लिक करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

फॉर्म भरने के बाद कर दें सबमिट

अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म को भरकर आप सबमिट कर दें। बस इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा।

अगर लाभार्थी की मौत हो जाए, तो क्या होगा?

इसके तहत आवेदक को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी। अगर पेंशन प्राप्ति के दौरान आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत राशि फैमिली पेंशन के रूप में उसके जीवनसाथी को मिलेगी। परिवार पेंशन/फैमिली पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होती है। अगर लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मौत 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो लाभार्थी की पत्नी/पति योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या फिर योजना से बाहर निकल सकता है।

ये है योजना की शर्तें

  • किस्त जमा करने में चूक होने पर पात्र सदस्य को ब्याज के साथ बकाए का भुगतान करके कंट्रीब्यूशन को नियमित करने की अनुमति होगी। यह ब्याज सरकार तय करेगी।
  • योजना से जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से निकलने का इच्छुक है, तो केवल उसके हिस्से का योगदान सेविंग बैंक की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा।
  • अगर पेंशनभोगी स्कीम से 10 साल बाद लेकिन 60 साल की उम्र से पहले निकलता है, तो उसे पेंशन स्कीम में कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ उसके हिस्से का योगदान लौटाया जाएगा।
  • 60 साल की उम्र से पहले दिव्यांग होने पर अगर स्कीम में योगदान करने में असमर्थ हैं, तो वास्तविक ब्याज के साथ अपने हिस्से का योगदान लेकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प होगा।

Pragya Prasad

पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव। दूरदर्शन मध्यप्रदेश, ईटीवी न्यूज चैनल, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, आईबीसी 24, न्यूज 24/लल्लूराम डॉट कॉम, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद अब नया सफर NPG के साथ।

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