Begin typing your search above and press return to search.

CBI की बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ सहित 14 राज्यों में मारे छापे...83 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

CBI की बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ सहित 14 राज्यों में मारे छापे...83 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला
X
By NPG News

नईदिल्ली 16 नवम्बर 2021। ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोप में सीबीआई 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमार कार्रवाई की है। सीबीआई की अलग-अलग टीम करीब 76 स्थानों पर एक साथ दबिश दी है। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से संबंधित शिकायतों पर कुल 83 आरोपियों के खिलाफ 23 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।

आपको बता दें कि भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा अपराध है. IT Act की धारा 67 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध घोषित किया गया है. अगर इस मामले में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है. पहली बार अपराध करने पर पांच साल की कैद और लाख रुपये जुर्माना की सजा मिल सकती है. इसके बाद अपराध करने पर सात साल की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना की सजा मिल सकती है.

सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में छापेमारी कर तलाशी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि छापेमारी का यह अभियान समन्वित तरीके से चलाया जा रहा है।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर क्या कहता है कानून

यदी आप अपने मोबाइल फोन, टैबलेट, या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप पर बच्चों से जु़ड़ी पोर्न सामग्री रखते हैं और वो आपसे बरामद होती है तो 5 साल की सजा का कानून में प्रावधान है. IT Act, 2000 की धारा 67-B में साफ जिक्र है. गृह मंत्रालय ने इसे लेकर पोर्टल cybercrime.gov.in लॉन्च किया है. यहां भी सीधी शिकायत की जा सकती है. इसी के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंगरेप को खिलाफ शिकायतें की जा सकती हैं.

Next Story