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शिक्षा निदेशालय सख्त, 15 अक्टूबर तक शिक्षकों और कर्मचारियों ने नहीं किया ये काम तो स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री…शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश

शिक्षा निदेशालय सख्त, 15 अक्टूबर तक शिक्षकों और कर्मचारियों ने नहीं किया ये काम तो स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री…शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश
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By NPG News

नईदिल्ली 30 सितम्बर 2021. दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद सिर्फ कोरोना वैक्सीन ले चुके शिक्षक और कर्मचारियों को ही स्कूल में एंट्री मिलेगी. निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बिना वैक्सीनेशन के एंट्री नहीं दी जाएगी. निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कर्मियों की सुरक्षा जरूरी है। ऐसे में सभी स्कूलों को निर्देश है कि 15 अक्टूबर तक सभी शिक्षकों और स्कूल कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित हो। अभी तक जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया है वह 15 अक्टूबर तक जरूर करा लें।

वरना स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनकी अनुपस्थिति को छुट्टी के तौर पर माना जाएगा। निदेशालय के अनुसार कोविड-19 महामारी का पूरा देश सामना कर रहा है। जिसकी रोकथाम के लिए सभी प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। स्कूलों को चरणबद्ध खोला गया है।

निदेशालय की प्राथमिकता है स्कूलों का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित रहें और एसओपी का प्रभावी ढंग से पालन हो। इस संबंध में स्कूल शिक्षकों और कर्मियों के टीकाकरण तुरंत प्रभाव से कराने को लेकर जून महीने में सुर्कलर जारी करके सभी कदम उठाए गए थे।

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