DGP दिनकर गुप्ता बने रहेंगे पद पर…. कोर्ट ने कैट के फैसले पर रोक रखी बरकरार…. नियुक्ति को गलत बताते दो सीनियर IPS कैट में दायर की थी याचिका
चंडीगढ़ 26 मार्च 2020। दिनकर गुप्ता पंजाब के डीजीपी बने रहेंगे। जस्टिस जसवंत सिंह और जस्टिस संत प्रकाश की खंडपीठ ने उनकी नियुक्ति खारिज करने वाली कैट के फैसले पर रोक जारी रखी है। यूपीएससी ने कैट के फैसले को चुनौती देते हुए खारिज करने की मांग की थी। कैट ने 17 जनवरी को डीजीपी दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को खारिज करने का निर्देश दिया था।
नियमों के खिलाफ नियुक्ति बताते हुए कैट ने डीजीपी की नियुक्ति को रद्द करने को कहा था, जबकि पंजाब सरकार ने इसे नियम के अनुकूल बताया था। केंद्र को भेजे गये तीन नामों में से एक की नियुक्ति की गयी थी। 1987 बैच के आईपीएस हैं, 7 जनवरी को डीजीपी बने दिनकर की नियुक्ति को इस आधार पर गलत बताया गया था कि नियुक्ति में कई सीनियर को नजरअंदाज कर दिया गया था।
1985 बैच के मोहम्मद मुस्तफा और 1986 बैच के सिद्धार्थ चटोपाध्याय ने इस नियुक्ति को कैट में चैलेंज किया था। 17 जनवरी को कैट ने नियुक्ति को निरस्त करने को कहा था।