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Supreme Court: सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई अंतरिम जमानत

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत दी है और चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

Supreme Court: सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई अंतरिम जमानत
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By Ragib Asim

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत दी है और चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। आज इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इसी तारीख को मामले पर अगली सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को सर्जरी के लिए जैन को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। जैन ने 21 जुलाई को ये सर्जरी करवाई। इसके बाद कई बार जैन की जमानत बढ़ाई गई। आखिरी बार 6 नवंबर को जैन की अंतरिम जमानत 24 नवंबर तक बढ़ाई गई थी। कोर्ट ने जमानत के लिए शर्तें लगाई हैं कि वे मीडिया से बात नहीं करेंगे और कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे।

जैन पर क्या आरोप हैं?

जैन पर परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर 2011-12 में 11.78 करोड़ रुपये और 2015-16 में 4.63 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 4 फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप है। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) उनके खिलाफ जांच कर रही थी। बाद में CBI की FIR के आधार पर ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी जांच शुरू कर दी। वे मामले में 31 मई, 2022 से इस साल 26 मई तक जेल में बंद थे।

Ragib Asim

Ragib Asim is the News Editor at NPG News with over 13 years of experience in journalism and digital media. He began his career with Hindustan and later moved into digital reporting and editorial leadership. Educated at Jamia Millia Islamia and the University of Delhi, he specializes in geopolitics, current affairs, politics, crime, business, technology, and SEO-driven news strategy.

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