Pawan Munjal News: पवन मुंजाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी राहत, ED की कार्यवाही पर लगाई रोक
Pawan Munjal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा से संबंधित मामलेे में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
Pawan Munjal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा से संबंधित मामलेे में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रोक केवल मुंजाल के संबंध में जारी की गई है और वित्तीय जांच एजेंसी - प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में अन्य लोगों के संबंध में अपनी जांच जारी रख सकती है। इस महीने की शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा मुंजाल के खिलाफ कार्रवाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी।
अदालत के अंतरिम आदेश में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) द्वारा मुंजाल को समान आधार पर दोषमुक्त किए जाने पर प्रकाश डाला गया था, इसका खुलासा ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान नहीं किया गया था।
पिछले साल डीआरआई की अभियोजन शिकायत में मुंजाल और अन्य पर विदेशी मुद्रा सहित प्रतिबंधित वस्तुओं का अवैध रूप से निर्यात करने का आरोप लगाया गया था। मुंजाल ने यह कहते हुए शिकायत को रद्द करने की मांग की कि ट्रायल कोर्ट के समन आदेश में कारणों का अभाव है और मार्च 2022 में सीईएसटीएटी द्वारा उनके दोषमुक्ति की अनदेखी की गई है।
मुंजाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि डीआरआई ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सीईएसटीएटी के फैसले को छुपाया। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने सम्मन आदेश में कारणों की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए मामले को प्रथमदृष्टया विचार करने योग्य माना।
अदालत ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के 1 जुलाई, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन और सभी संबंधित कार्यवाही को अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी, 2024 तक निलंबित कर दिया।
यह देखा गया कि शिकायत और 2019 का कारण बताओ नोटिस काफी हद तक समान थे, और सीईएसटीएटी के दोषमुक्ति का खुलासा नहीं किया गया था। अदालत ने मुंजाल की याचिका पर डीआरआई को नोटिस जारी किया और जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने भी शुल्क या निषेध की कथित चोरी से संबंधित डीआरआई आरोप पत्र से उपजे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामला शुरू किया था।