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Meerut Rapid Rail Video: 19 Minute 34 Second Viral Video के बाद ‘रैपिड रेल पार्ट-2’ का शर्मनाक वीडियो वायरल, NCRTC ने की ये अपील!

Namo Bharat rapid rail case: मेरठ-गाजियाबाद रैपिड रेल में शर्मनाक हरकत करते हुए दूसरा वीडियो सामने आया। NCRTC ने क्लिप शेयर न करने की अपील की है।

Meerut Rapid Rail Video: 19 Minute 34 Second Viral Video के बाद ‘रैपिड रेल पार्ट-2’ का शर्मनाक वीडियो वायरल, NCRTC ने की ये अपील!
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By Ragib Asim

Meerut Rapid Rail Video: मेरठ–गाजियाबाद नमो भारत रैपिड रेल में शर्मनाक हरकत करते हुए वीडियो सामने आने के बाद NCRTC ने अपील जारी की है। निगम ने कहा कि इस मामले में विभागीय और कानूनी कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है ऐसे में वीडियो क्लिप को शेयर या पब्लिश करना ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर यह दूसरा क्लिप ‘रैपिड रेल पार्ट-2’ के नाम से सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसके बाद मामला फिर चर्चा में आ गया।

NCRTC का नोटिस

एनसीआरटीसी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि नमो भारत ट्रेन के अंदर अश्लील व्यवहार से जुड़े वीडियो के मामले में आरोपी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुकी है और पुलिस के सामने औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। निगम ने यात्रियों और सोशल मीडिया यूजर्स से अनुरोध किया है कि मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को किसी भी रूप में आगे साझा न किया जाए। साथ ही यात्रियों से सार्वजनिक परिवहन में डिसिप्लिन और डेकोरम बनाए रखने की अपील की गई है।

FIR में क्या दर्ज, ऑपरेटर बर्खास्त

इस प्रकरण को लेकर डीबीआरआरटीएस के सुरक्षा प्रमुख दुष्यंत कुमार ने 22 दिसंबर को गाजियाबाद के मुरादनगर थाना में शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार 24 नवंबर की शाम करीब 4 बजे नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच में अनुचित कृत्य का मामला सामने आया। जांच में यह भी पाया गया कि ट्रेन ऑपरेटर ने बिना अनुमति मोबाइल फोन का उपयोग कर वीडियो रिकॉर्ड किया जो कंपनी के नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद संबंधित ऑपरेटर को 3 दिसंबर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

जांच में क्या सामने आया

एनसीआरटीसी की जांच के मुताबिक यह घटना गाजियाबाद के दुहाई स्टेशन के पास की है जब ट्रेन दुहाई से मुरादनगर की ओर जा रही थी। वीडियो के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। निगम ने स्पष्ट किया है कि घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा चुकी है और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है।

यात्रियों से अपील, कानून का हवाला

एनसीआरटीसी ने यात्रियों को याद दिलाया कि मेट्रो रेलवे (संचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा-59 के तहत सार्वजनिक परिवहन में अशोभनीय आचरण दंडनीय अपराध है। निगम ने कहा है कि यदि किसी यात्री को ट्रेन या स्टेशन परिसर में किसी तरह का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाई देता है तो तुरंत नजदीकी नमो भारत स्टाफ या सुरक्षा कर्मियों को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

Ragib Asim

Ragib Asim News Editor, NPG News Ragib Asim is the News Editor at NPG News with over 15 years of experience across print, television, and digital journalism. He began his career with Hindustan in 2011 and has worked with Jain TV, Channel One, NewsTrack, Special Coverage, Jan Shakti, Janjwar, and The Hans India. He studied Mass Communication at Jamia Millia Islamia, holds a Master’s degree in Political Science from the University of Delhi, and has pursued Islamic Studies at Nadwatul Ulama. Ragib is proficient in Urdu, Hindi, Arabic, and English. His reporting and editorial work focuses on politics, geopolitics, current affairs, crime, business, technology, education, automobiles, and careers, with a strong specialization in SEO-, AEO-, and GEO-driven news strategy. Contact: [email protected]

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