Income Tax Notice : आयकर विभाग ने दिया 5 लाख टैक्सपेयर्स को नोटिस, कहीं आपने तो नहीं की है ये गलती
Income Tax Notice : इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच आयकर (IT) विभाग ने करीब 5 लाख टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा है। यह नोटिस उन टैक्सपेयर (taxpayer) को गया है जिन्होंने जीरो या कम एडवांस टैक्स (advance tax) दिया है।
Income Tax Notice : इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच आयकर (IT) विभाग ने करीब 5 लाख टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा है। यह नोटिस उन टैक्सपेयर (taxpayer) को गया है जिन्होंने जीरो या कम एडवांस टैक्स (advance tax) दिया है। आयकर विभाग (Income tax department) ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त 15 सितंबर तक चुकाई जानी है।
क्या है पूरा मामला
एक मीडिया खबर के मुताबिक आयकर विभाग ने पिछले वित्त वर्ष और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में हुए जरूरी ट्रांजैक्शन के आंकड़ों की जांच की और इसके बाद नोटिस जारी किए गए हैं। जांच के दौरान करीब 25 लाख मामलों का पता चला है जिनमें अच्छी खासी आय वाले या कीमती सामान खरीदने वाले टैक्सपेयर्स शामिल हैं और उन्होंने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया या पिछले वित्त वर्ष में कम टैक्स भरा है। उन टैक्सपेयर्स को भी नोटिस मिला है, जिन्होंने पिछले वर्ष में शेयर बाजार में अच्छी कमाई की। इस दौरान महंगी अचल संपत्तियां, वाहन, फार्म हाउस आदि खरीदे।
इन टैक्सपेयर्स को गलत नोटिस: इस बीच, आयकर विभाग ने बताया है कि धारा 80P के तहत गलत तरीके से कर कटौती का दावा करने के लिए जो नोटिस भेजे गए हैं वो गलती है। आयकर विभाग ने ट्विटर पर एक यूजर के सवाल के जवाब में बताया कि इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को भेजे गए नोटिस गलती से भेजे गए थे। इस संबंध में टैक्सपेयर्स को एक ईमेल जल्द ही भेजा जाएगा।