Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल ने आपराधिक मामलों पर स्थायी समिति को भंग किया
Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आप सरकार द्वारा आपराधिक मामलों में जांच की गुणवत्ता और उनके अभियोजन को सुनिश्चित करने के लिए गठित स्थायी समिति को यह कहते हुए भंग कर दिया है कि यह 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और केंद्र के बाद के दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन है।
Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आप सरकार द्वारा आपराधिक मामलों में जांच की गुणवत्ता और उनके अभियोजन को सुनिश्चित करने के लिए गठित स्थायी समिति को यह कहते हुए भंग कर दिया है कि यह 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और केंद्र के बाद के दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन है।
राजभवन के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थायी वकील (आपराधिक) की अध्यक्षता वाली मौजूदा स्थायी समिति - जिसके सदस्य के रूप में अतिरिक्त स्थायी वकील भी शामिल हैं - को खत्म करते हुए सक्सेना ने अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव (गृह) को अध्यक्ष और प्रधान सचिव (कानून), निदेशक (अभियोजन) और विशेष पुलिस आयुक्त को सदस्य के रूप में नियुक्त करते हुए इसके पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल ने कहा कि उनके पूर्ववर्ती ने भी 11 मई 2017 को अपने नोट में इस पर आपत्ति जताई थी। इसे लाने के लिए समिति के संविधान की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप और उपराज्यपाल सचिवालय द्वारा 19 फरवरी 2018, 22 जून 2018, 18 अक्टूबर 2018 और 31 मई 2019 को अनुस्मारक भी जारी किया गया था। अधिकारी ने कहा, "हालांकि, समिति के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।"
अधिकारी ने कहा कि सक्सेना ने पाया कि इस मामले में सत्तारूढ़ सरकार का "असुविधाजनक दृष्टिकोण" पुलिस और अभियोजन अधिकारियों के सेवा मामलों को नियंत्रित करने का एक प्रयास प्रतीत होता है, जो उनके कार्यकारी क्षेत्र में नहीं है। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि जो काम सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता, उसे परोक्ष रूप से गुप्त तरीके से भी नहीं किया जाना चाहिए।
अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल ने यह नोट किया है कि मौजूदा समिति का नेतृत्व स्थायी वकील (आपराधिक) द्वारा किया जाता है और अतिरिक्त स्थायी वकील सदस्य के रूप में होते हैं, जो अभियोजन का हिस्सा होते हैं और उन्हें अदालत के समक्ष मामलों की प्रस्तुति का काम सौंपा जाता है और “इसलिए” ऐसे मामलों में उनकी भूमिका भी समिति के दायरे में आती है और इन अधिकारियों को स्थायी समिति में शामिल करने को सुप्रीम कोर्ट या गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए।
अधिकारी ने कहा कि आपराधिक मामलों में बरी होने वालों की संख्या कम करने के उद्देश्य से 7 जनवरी, 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, गृह मंत्रालय ने 24 मार्च, 2014 को जांच की निगरानी पर एक सलाह जारी की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच अधिकारी और अभियोजन अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
अधिकारी ने कहा, "मंत्रालय की मुख्य सलाह में से एक यह थी कि गृह विभाग मामले का विश्लेषण करने और जांच और अभियोजन या दोनों के दौरान हुई गलतियों का पता लगाने के लिए पुलिस और अभियोजन निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्थायी समिति का गठन करेगा।"
अधिकारी ने कहा कि उपरोक्त सलाह के अनुसरण में, शुरुआत में गृह विभाग द्वारा अभियोजन निदेशक की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया था। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और केंद्र की सलाह की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए, 15 अक्टूबर, 2015 के आदेश के तहत, वरिष्ठ स्थायी वकील (आपराधिक) को अध्यक्ष बनाते हुए मंत्री (गृह) की मंजूरी से स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया। अधिकारी ने कहा, "समिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव तत्कालीन उपराज्यपाल के समक्ष उनकी राय के लिए नहीं रखा गया था क्योंकि 'सेवाएं' और 'पुलिस' उस समय आप सरकार के दायरे से बाहर थे।"