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Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'पुष्पा इम्पॉसिबल' शो में धोबी समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सोनी सब के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

Delhi High Court News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक शो के जवाब में सोनी पिक्चर्स (कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट) के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया, इसमें कथित तौर पर 'धोबी' समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा थी।

Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुष्पा इम्पॉसिबल शो में धोबी समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सोनी सब के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई
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By Npg

Delhi High Court News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक शो के जवाब में सोनी पिक्चर्स (कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट) के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया, इसमें कथित तौर पर 'धोबी' समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा थी। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया, जो 15 जनवरी, 2024 को होने वाली अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जंगला की अगुवाई वाली निचली अदालत ने 19 अक्टूबर को समन जारी कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी/ एसटी एक्ट).के तहत सोनी और अन्य आरोपियों को 2 दिसंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

कल्वर मैक्स का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने तर्क दिया कि एफआईआर सोनी सब टीवी पर प्रसारित शो 'पुष्पा इम्पॉसिबल' के एपिसोड 33 में एक संवाद से उत्पन्न हुई, जहां एक पात्र ने "दो कौड़ी का धोबी" वाक्यांश कहा था।

उन्होंने तर्क दिया कि कंपनी को ट्रायल कोर्ट का समन एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(यू) के तहत स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह केवल व्यक्तियों पर लागू होता है, निगमों पर नहीं।

अदालत ने तर्क पर विचार किया और विशेष रूप से सोनी पिक्चर्स से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी, न कि शो के अभिनेताओं, लेखक और निर्माता सहित अन्य आरोपी पक्षों से। मामले की आगे की सुनवाई 15 जनवरी 2024 को होनी है।

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