Delhi High Court News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने लापता लड़के का पता लगाने के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया
Delhi High Court News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां पुलिस को 2020 में लापता हुए एक लड़के को खोजने के लिए दो सप्ताह के भीतर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है।
Delhi High Court News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां पुलिस को 2020 में लापता हुए एक लड़के को खोजने के लिए दो सप्ताह के भीतर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश लड़के के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में आया, जिसमें लापता लड़के को पेश करने की मांग की गई थी, जो उस समय 17 साल का था। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका बेटा अगस्त, 2020 में अपने चचेरे भाई और दोस्तों के साथ रोहिणी में एक नहर पर जाने के बाद लापता हो गया।
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त, उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री सहित विभिन्न अधिकारियों को कई शिकायतों के बावजूद बच्चा अभी तक नहीं मिला है। एफआईआर दर्ज होने के बाद किए गए प्रयासों पर विचार करने के बाद अदालत ने कार्यवाही बंद कर दी और एक एसआईटी के गठन का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और शलिंदर कौर की खंडपीठ ने संबंधित पुलिस उपायुक्त को तुरंत एसआईटी गठित करने का आदेश दिया, जिसे दो सप्ताह के भीतर पूरा करने को प्राथमिकता दी गई। खंडपीठ ने कहा कि किसी भी देरी के मामले में पुलिस को ट्रायल कोर्ट को त्रैमासिक स्टेटस रिपोर्ट देना अनिवार्य है। यदि कोई सुराग मिलता है, तो तुरंत याचिकाकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए।
अदालत ने पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न संगठनों और कार्यालयों को पत्र भेजे जाने के बावजूद ताजा स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार लापता लड़के के संबंध में कोई सुराग नहीं मिला।