Begin typing your search above and press return to search.
Delhi News: सत्येन्द्र जैन और राघव चड्ढा को कोर्ट से झटका, मानहानि शिकायत में समन के खिलाफ अपील खारिज
Delhi News: यहां की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली भाजपा के नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा द्वारा दायर अपील खारिज कर दी।
Delhi News: यहां की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली भाजपा के नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा द्वारा दायर अपील खारिज कर दी।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने मानहानि मामले में जैन और चड्ढा को आरोपी के रूप में तलब करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा।
गोस्वामी ने जैन और चड्ढा पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) फंड के संबंध में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अपमानजनक टिप्पणियों का उद्देश्य आम जनता की नजर में उनके नैतिक और बौद्धिक चरित्र को कम करना था। अदालत ने निचली अदालत के आदेश को तथ्यों के साथ-साथ कानून की दृष्टि से भी पूरी तरह सही और वैध माना।
Next Story