Begin typing your search above and press return to search.

नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई शुरू करेगा

 नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की।

नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई शुरू करेगा
X
By Npg

नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की।

असम समझौते के अनुसार असम में नागरिकों की एक विशेष श्रेणी बनाने के लिए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा धारा 6ए डाली गई थी।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में शामिल न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना, एम.एम. सुंदरेश, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने कहा कि सॉफ्ट कॉपी दाखिल करने को सुव्यवस्थित करने के लिए जारी परिपत्र के अनुसार एक सामान्य सूचकांक वाला सामान्य संकलन नोडल वकील द्वारा तैयार किया जाएगा।

इसमें कहा गया है कि कार्यवाही का शीर्षक "इन रे : सेक्शन 6ए सिटीजनशिप एक्ट, 1955" होगा।

असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पूर्वोत्तर राज्य में उन अवैध अप्रवासियों की पहचान करना चाहता है जो 24 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आए थे।

Next Story