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Arvind Kejriwal News: केजरीवाल पर बड़ी कार्रवाई! दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, जानें किस मामले में हुई कार्रवाई?

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार, 28 मार्च 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि उसने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज कर ली है।

Arvind Kejriwal News: केजरीवाल पर बड़ी कार्रवाई! दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, जानें किस मामले में हुई कार्रवाई?
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By Ragib Asim

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार, 28 मार्च 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि उसने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज कर ली है। ये मामला 2019 का है, जब केजरीवाल तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगा था। कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई 18 अप्रैल 2025 तय की है।

क्या है पूरा मामला?

2019 में दिल्ली के द्वारका इलाके में बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाए गए थे। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने आरोप लगाया था कि इन होर्डिंग्स में अरविंद केजरीवाल, गुलाब सिंह और नितिका शर्मा के नाम और तस्वीरें थीं, जो अवैध रूप से सार्वजनिक संपत्ति पर लगाए गए। इनमें से एक होर्डिंग में दिल्ली सरकार की ओर से करतारपुर साहिब दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने की बात थी, तो दूसरे में गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी गई थीं। सक्सेना का कहना था कि ये सब जनता के पैसे का दुरुपयोग था।

कोर्ट ने क्या कहा?

एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने 11 मार्च 2025 को दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। अपने फैसले में जज ने कहा, “ये होर्डिंग्स न सिर्फ शहर की सुंदरता को नष्ट करते हैं, बल्कि यातायात के लिए खतरा भी बनते हैं। अवैध होर्डिंग्स के गिरने से होने वाली मौतें भारत में कोई नई बात नहीं हैं।” कोर्ट ने इसे ‘संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007’ की धारा-3 के तहत अपराध माना और कहा कि ये संज्ञेय अपराध है, जिसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए।

जज ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि SHO की रिपोर्ट में होर्डिंग्स के सबूतों की अनदेखी की गई और ये दावा करना कि अब होर्डिंग्स मौजूद नहीं हैं, गुमराह करने की कोशिश है। कोर्ट ने पुलिस को होर्डिंग्स की छपाई और लगाने वालों का पता लगाने का निर्देश दिया।

केजरीवाल के साथ कौन-कौन शामिल?

इस मामले में केजरीवाल के अलावा AAP के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा भी आरोपी हैं। शिकायत में शुरू में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेताओं के नाम भी थे, लेकिन बाद में इन्हें हटा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को ये अधिकार है कि वो किसी को भी आरोपी बनाए, भले ही उसका नाम शिकायत में न हो।

Ragib Asim

Ragib Asim-रागिब असीम एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो वर्तमान में एनपीजी न्यूज (डिजिटल) में न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। बिहार के बेतिया में जन्मे और पले-बढ़े रागिब ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जिसके बाद उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर सफलतापूर्वक रुख किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 10 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है, विशेष रूप से न्यू मीडिया में उनकी गहरी पकड़ है। अपने करियर के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान समाचार, न्यूज़ ट्रैक, जनज्वर और स्पेशल कवरेज न्यूज़ हिंदी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया है। विज्ञान, भू-राजनीति, अर्थव्यवस्था और समसामयिक विषयों में उनकी विशेष रुचि है। रागिब असीम सटीक, तथ्यपरक और पठनीय कंटेंट के माध्यम से अपने पाठकों को गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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