जगदलपुर में डबल मर्डर: चार ने मिलकर दो युवकों को मारा चाकू, गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी हरकत करने पर उतारा मौत के घाट
Bastar Murder News: जगदलपुर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। गर्लफ्रेंड को रंग लगाने के विवाद में 4 बदमाशों ने दो युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी।

फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news
जगदलपुर 08 मार्च 2026, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। शनिवार रात रंगपंचमी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई, जब चार युवकों ने दो युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी। गर्लफ्रेंड को रंग लगाने के शक में हुए विवाद के बाद हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है।
क्या है पूरा मामला ?
जगदलपुर के नगरनार थाना क्षेत्र में हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां गर्लफ्रेंड को रंग लगाने के विवाद में चार ने मिलकर दो युवकों को चाकू गोदकर मार डाला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
कैसे उपजा विवाद ?
मृतकों की पहचान रोहित बघेल और उमेश बघेल के रूप में की गई है। दोनों सालगुड़ गांव के रहने वाले थे। शनिवार की रात रंगपंचमी के अवसर पर कलचा गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें रोहित और उमेश शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान एक युवक ने अपने साथियों के साथ दोनों युवकों को उसकी गर्लफ्रेंड को रंग लगाने के शक में घेर लिया।
कैसे की हत्या ?
देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि चारों ने दोनों युवकों को चाकूओं से गोद डाला। वहीं जब तक अन्य लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की तब तक उन दोनों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा और एक नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?
भारत में हत्या पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
