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Surguja News: किशोरी को जबरदस्ती पिलाई शराब...फिर रेप कर किया मर्डर, पति-पत्नी को मरते दम तक कारावास

Rape Ke Bad Hatya: सरगुजा: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में किशोरी को जबरन शराब पिलाकर रेप के बाद हत्या (Rape Ke Bad Hatya) का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। वहीं कोर्ट ने दोनों को मरते दम तक की सजा सुनाई है।

Surguja News: किशोरी को जबरदस्ती पिलाई शराब...फिर रेप कर किया मर्डर, पति-पत्नी को मरते दम तक कारावास
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Surguja News

By Chitrsen Sahu

Rape Ke Bad Hatya: सरगुजा: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में किशोरी को जबरन शराब पिलाकर रेप के बाद हत्या (Rape Ke Bad Hatya) का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। वहीं कोर्ट ने दोनों को मरते दम तक की सजा सुनाई है।

रेप के बाद की गला दबाकर हत्या

बता दें कि युवक ने किशोरी को पहले जबरदस्ती शराब पिलाई। इसके बाद उसके साथ रेप किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं हत्या के बाद उसकी लाश को अपनी पत्नी के साथ मिलकर फेंक दिया था। घटना के दो साल बाद कोर्ट ने आरोपी पति-पत्नी को मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है।

नग्न हालत में मिली थी किशोरी की लाश

दरअसल, 22 मई 2022 को बिलासपुर के लक्ष्मीपुर के खेत में 17 साल की एक किशोरी की लाश नग्न हालत में मिली थी । उसके शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए थे। पुलिस ने उसके शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की तो पता चला कि किशोरी घटना के 15 दिन पहले अंबिकापुर में काम करने आई थी।

इस तरह दिया था पूरी वारदात को अंजाम

21 मई 2022 को रेशम लाल राठिया और उसकी पत्नी सीमा राठिया के साथ काम पर गई थी। इसके बाद पुलिस ने जब दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। उन्होंने बताया कि किशोरी जब उसके घर आई थी, तब पति-पत्नी ने उसको जबरदस्ती शराब पिलाई। इसके बाद रेशम लाल राठिया ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।

कोर्ट ने पति-पत्नी को सुनाई मरते दम तक की सजा

इतना ही नहीं इसके बाद रेशम लाल राठिया ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर शव को खेत में फेंक दिया। इधर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) कमलेश जगदल्ला की कोर्ट ने दोनों पति-पत्नी रेशम लाल राठिया और सीमा राठिया को दोषी ठहराते हुए मृत्यु पर्यत कारावास (मरते दम तक) की सजा सुनाई।

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