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पटवारी की पिटाई: छात्रा का नहाते समय बनाया वीडियो, परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर पीटा, POCSO केस दर्ज

खिलचीपुर पटवारी महेश साहू की पिटाई की गई है। पटवारी ने अपने घर पर किराए में रह रही छात्रा का नहाते हुए वीडियो बना लिया था, जिसका खुलासा होते ही ग्रामीणों ने पटवारी को पीट दिया।

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फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

By Chitrsen Sahu

राजगढ़ 01 मार्च 2026, मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर पटवारी महेश साहू की शर्मनाक हरकत सामने आई है। पटवारी ने अपने ही घर पर किराए से रह रही छात्राओं का नहाते हुए वीडियो बना लिया। मामले का खुलासा होने के बाद शनिवार रात में छात्रा के परिजनों और ग्रामीणों ने पटवारी की बेदम पिटाई कर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पटवारी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा मामला खिलचीपुर थाना क्षेत्र का है।

क्या है पूरा मामला ?

खिलचीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की रात जमकर हंगामा देखने को मिला। यहां छात्रा के परिजनों और ग्रामीणों ने पटवारी की जमकर पिटाई की है, जिसके पीछे की वजह हैरान कर देने वाली है। पटवारी ने अपने ही घर पर किराए से रहने वाली नाबालिग छात्रा का नहाते हुए वीडियो बना लिया था, जब इस बात की जानकारी छात्रा के परिजनों और ग्रामीणों को हुई, तो बवाल मच गया।

नहाने गई छात्रा का बनाया वीडियो

जानकारी के मुताबिक, महेश साहू (50) खिलचीपुर का पटवारी है। उसके घर पर आसपास के गांव की नाबालिग छात्राएं किराए से रहकर पढ़ाई करती है। आरोपी महेश की पत्नी राजस्थान के छबड़ा में अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी। इसी का फायदा उठाकर उसने शनिवार सुबह बाथरूम के गेट के ऊपर मोबाइल रख दिया। कक्षा 11वीं की नाबालिग छात्रा जब नहाने गई, तो उसका वीडियो रिकॉर्ड हो गया। वहीं छात्रा ने भी आरोपी को वीडियो बनाते देख लिया, लेकिन परीक्षा के कारण उसने कुछ नहीं कहा।

पटवारी के मोबाइल में क्या मिला ?

छात्रा जब शाम को परीक्षा देकर लौटी, तो उसने इसकी जानकारी वहां रहने वाली अन्य छात्रों और अपने परिजनों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिजन शनिवार रात 9 बजे पटवारी महेश साहू के घर पहुंचे। इसके बाद उसका मोबाइल चेक किया गया, तो कई छात्राओं के अश्लील वीडियो मिलने पर पटवारी की बेदम पिटाई कर दी।

आरोपी पर कौन सी धारा लगी ?

सूचना के बाद खिलचीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को लोगों के बीच से छुड़ाया। इसके बाद पुलिस आरोपी को थाने ले गई, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने भी आरोपी पटवारी महेश साहू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पॉक्सो एक्ट के तहत क्या सजा मिलती है ?

18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन अपराध के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुवाई जाती है। वहीं अगर मामला गंभीर है तो 20 साल की जेल, भारी भरकम जुर्माना, उम्रकैद या फिर मृत्युदंड की भी सजा हो सकती है।

Chitrsen Sahu

मेरा नाम चित्रसेन साहू है, मै साल 2017 से जर्नलिज्म के फील्ड पर हूं। मैने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री (BJMC) के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन (M.SC EM) किया है। MY NEWS 36, JUST 36 NEWS, RPL NEWS, INH24x7 NEWS, TV24 NEWS के बाद NPG NEWS में डेस्क एडिटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे क्राइम-राजनीतिक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों पर खास इंटरेस्ट है।

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