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Rajasthan Rape News : चाची का दर्जा मां समान पर कर दी घिनौनी हरकत... घर पर कोई ना होने पर भतीजे को बुलाती और करती थी हवस शांत, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई महिला को 20 साल की सजा

Rajasthan Rape News : एक तरफ जहाँ इस देश में छोटी बच्चियों से लेकर महिलाएं एवं बुजुर्ग महिलाएं भी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार हो रही है. हर प्रदेश में एक से बढ़कर एक कुकृत्य और रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही है,

Rajasthan Rape News :  चाची का दर्जा मां समान पर कर दी घिनौनी हरकत... घर पर कोई ना होने पर भतीजे को बुलाती और करती थी हवस शांत, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई  महिला को 20 साल की सजा
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By Meenu Tiwari

Rajasthan Rape News : एक तरफ जहाँ इस देश में छोटी बच्चियों से लेकर महिलाएं एवं बुजुर्ग महिलाएं भी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार हो रही है. हर प्रदेश में एक से बढ़कर एक कुकृत्य और रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही है, वहीँ इसी देश में कुछ महिलाएं भी गलत और शर्मसार कर देने जैसी घटनाओं को अंजाम दे जा रही हैं. कहीं बड़े-बड़े सुनियोजित तरीके से हत्याएं कर दे रहीं है, वहीँ किसी पुरुष को स्वयं ही पहले अपने हवस और जरूरतों का शिकार बना दे रही है फिर सारा इल्जाम पुरुष पर लगा दे रहीं हैं.

पर कहते हैं अगर सही पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था हो तो न कानून न अँधा होता है न बहरा. आरोपी कोई भी हो उसे सजा मिलती है और पीड़ित को न्याय मिल ही जाता है. ऐसा ही वाकया राजस्थान में हुआ. राजस्थान के अलवर में रहने वाली महिला ने अपने नाबालिग भतीजे पर रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था. मगर कोर्ट ने उल्टा महिला को ही दोषी करार दे दिया और उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई है. क्या है एक सबूत ने पूरी कहानी का राज खोलकर सामने रख दिया था. अलवर में रेप का मामला दर्ज करवाने वाली महिला को ही कोर्ट ने दोषी करार दे दिया. पॉक्सो कोर्ट नंबर-4 ने महिला को 20 साल की सजा सुनाई है. जज हिमांकनी गौड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा- ‘चाची का दर्जा मां समान होता है. ऐसा कृत्य शर्मसार करने वाला है. महिला को 20 साल जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी.

सूत्रों के अनुसार तिजारा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 10 अगस्त 2024 को रिश्ते में लगने वाले नाबालिग भतीजे पर रेप का मामला दर्ज करवाया था. एफआईआर में बताया था कि भतीजा 6 महीने पहले से रेप करता आ रहा था. महिला का आरोप था कि उसका भतीजा फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देता था. पुलिस ने जांच करते हुए दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई. दोनों के बीच करीब 6 महीने में 832 बार मोबाइल पर बात हुई थी. इस पर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा, जिस समय रेप करने का जिक्र किया. उस समय भतीजा नाबालिग था. जांच में सामने आया कि महिला से रेप नहीं किया गया. महिला का पति जब नौकरी पर जाता या उसकी सास घर से उधर-उधर जाती तो वह रिश्ते में लगने वाले अपने भतीजे को घर पर बुलाती और उसे शारीरिक संबंध स्थापित करती. घरवालों के बाहर जाने पर महिला ही भतीजे को अपने घर बुलाती थी. पुलिस ने महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपी को इसमें झूठा माना.

पुलिस ने इस मामले में 16 गवाह और 10 साक्ष्य सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किए. गवाह और सबूत मिलने पर कोर्ट ने महिला को दोषी मानते हुए 20 साल की जेल की सजा सुना दी. मुकदमे के समय महिला गर्भवती थी. जेल में ही उसके बेटा हुआ. वह अब 9 महीने का है. आरोपी महिला ने बेटे को अपने साथ जेल ले जाने की अर्जी कोर्ट में दी. बच्चा छोटा होने के कारण कोर्ट ने मां की अर्जी मंजूर की. यह बच्चा जेल में ही पैदा हुआ, अब मा के साथ जेल में ही रहेगा.



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