Raipur Crime News: नशे के सौदागरों को कठोर सजा: 15 साल बिताना होगा जेल में, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी
Nashe Ke 3 Saudagaro Ko 15 Sal Ki Saja: रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में विशेष अदालत ने नशे के तीन सौदागरों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

Nashe Ke 3 Saudagaro Ko 15 Sal Ki Saja: रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में विशेष अदालत ने नशे के तीन सौदागरों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
नशीली चरस के साथ तीन आरोपी हुए थे गिरफ्तार
बता दें कि यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। तीन में से एक आरोपी आदित्य लोखंडे रायपुर का रहने वाला है। इसके अलावा दो आरोपी सिद्धार्थ जैन और शिवम तिवारी मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं। तीनों को पुलिस ने होटल सुप्रीत और होटल इन से नशीली चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। तीनों के खिलाफ सिविल लाइन थाना में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जांच के आधार पर दोषी पाए गए आरोपी
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की थी, जांच के आधार पर विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों आदित्य लोखंडे, सिद्धार्थ जैन और शिवम तिवारी को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
नशे के सौदागरों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई
वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तीन आरोपी आदित्य लोखंडे, सिद्धार्थ जैन और शिवम तिवारी को रायपुर के दो अलग- अलग होटलों से नशीली चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। तीनों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद विशेष अदालत ने जांच में दोषी पाए गए तीन सौदागरों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ ही डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं प्रशासन और पुलिस विभाग का कहना है कि नशे के सौदागरों के खिलाफ आगे भी उनकी कार्रवाई जारी रहेगी।
