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Raipur Bangladeshi Arrested: बांग्लादेश से रायपुर आकर बेच रहा था अण्डा, पुलिस ने पकड़ा, फर्जी मार्कशीट, पासपोर्ट समेत अन्य दस्तावेज जब्त...

Raipur Bangladeshi Arrested: छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने बांग्लादेश दंपति को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पिछले 16 सालों से रायपुर में रह रहे थे। पुलिस ने इनके पास से फर्जी दस्तावेज भी जब्त किया है।

Raipur Bangladeshi Arrested: बांग्लादेश से रायपुर आकर बेच रहा था अण्डा, पुलिस ने पकड़ा, फर्जी मार्कशीट, पासपोर्ट समेत अन्य दस्तावेज जब्त...
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By Sandeep Kumar

Raipur Bangladeshi Arrested: रायपुर। रायपुर पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी दंपति को गिरफ्तार किया है। दोनों दंपति फर्जी दस्तावेजों के सहारे पिछले 16 साल से टिकरापारा क्षेत्र में रह रहे थे। रायपुर में रहने के दौरान आरोपी बांग्लादेशी अण्डा ठेला लगाता था और ठेले में आने वाले एक ग्राहक से संपर्क कर फर्जी पासपोर्ट व दस्तावेज तैयार किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जब्त किया है।

दरअसल, रायपुर पुलिस को टिकरापारा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी की सूचना मिली थी। पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके में जाकर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम मोह. दिलावर पिता स्व. मोहम्मद सलीम बताया। मोह. दिलावर के पास से जब्त दस्तावेज फर्जी पाए गए। आरोपी के पास से जब्ईत मोबाइल में बंगलादेशी नंबर मिले है। मोह. दिलावर के पासपोर्ट का अवलोकन करने पर उसके द्वारा 4 बार भारत से बांग्लादेश आना-जाना करना पाया गया। पूछताछ पर दिलावर ने बताया गया कि लगभग 15 साल पहले भारत-बांग्लादेश का बार्डर बनगांव के रास्ते से अकेले भारत आया। भारत आकर रायपुर में रहने लगा, फिर लगभग 1-2 वर्ष बाद वह अपनी पत्नी परवीन बेगम व एक वर्षीय पुत्री को भी भारत ले आया। रायपुर में रहने के दौरान अण्डा ठेला चलाता था और ठेला में आने वाले ग्राहक के माध्यम से पासपोर्ट व दस्तावेज तैयार कराया था।

पुलिस जाँच में पता चला है कि मोह. दिलावर बांग्लादेश से भारत आकर अपनी पहचान छुपाते हुए रायपुर के विभिन्न जगहों में रहा। फर्जी दस्तावेज तैयार कर पासपोर्ट बनवाया। आरोपी दंपति के खिलाफ थाना टिकरापारा रायपुर में अपराध क्रमांक 437/25 धारा 112, 318(4), 319(2), 336(3), 3(5) बी.एन.एस. तथा भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 (बी), पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के कब्जे से मोबाइल फ़ोन, फर्ज़ी पासपोर्ट, मार्कशीट, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया।

गिरफ्तार आरोपी

01. मोह. दिलावर पिता स्व. मोहम्मद सलीम उम्र 49 साल निवासी ग्राम मुख्तारपुर थाना मुंशीगंज जिला मुंशीगंज (बांग्लादेश)। हाल पता धरम नगर पचपेडी नाका थाना टिकरापारा रायपुर।

02. परवीन बेगम पति मोह. दिलावर उम्र 44 साल निवासी ग्राम मुख्तारपुर थाना मुंशीगंज जिला मुंशीगंज (बांग्लादेश)। हाल पता धरम नगर पचपेडी नाका थाना टिकरापारा रायपुर।

Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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