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Raigarh Rape News: स्कूल जा रही नाबालिग को भगा ले गया युवक...शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा

Shadi Ka Jhasa Dekar Rape: रायगढ़: छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिला कोर्ट ने एक आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, आरोपी स्कूल जाने निकली नाबालिग को भगा ले गया था। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म (Shadi Ka Jhasa Dekar Rape) की वारदात को अंजाम दिया था।

Raigarh Rape News: स्कूल जा रही नाबालिग को भगा ले गया युवक...शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा
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By Chitrsen Sahu

Shadi Ka Jhasa Dekar Rape: रायगढ़: छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिला कोर्ट ने एक आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, आरोपी स्कूल जाने निकली नाबालिग को भगा ले गया था। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म (Shadi Ka Jhasa Dekar Rape) की वारदात को अंजाम दिया था।

आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा

यह पूरा मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। यहां एक आरोपी 16 साल की नाबालिग को भगा ले गया। इसके बाद शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है।

स्कूल से वापस नहीं लौटी नाबालिग

दरअसल, नाबालिग के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि 27 जनवरी को उसकी 16 साल की बेटी स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह स्कूल से वापस नहीं लौटी। खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने उसकी गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई।

शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध

पुलिस ने भी जब मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि नाबालिग लिटाईपाली गांव में रहने वाले आरोपी विजय जांगड़े के घर में है। ऐसे में पुलिस ने 5 फरवरी को गांव में छापेमारी कर नाबालिग को बरामद कर लिया था और आरोपी विजय जांगड़े को भी गिरफ्तार कर लिया था। वहीं नाबालिग ने बताया कि वह उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। इस दौरान उसने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए।

20 साल की सजा के साथ लगाया जुर्माना

नाबालिग का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया। यहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएस पास्को के न्यायधीश देवेंद्र साहू ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं 6 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित भी किया।

Chitrsen Sahu

मेरा नाम चित्रसेन साहू है, मै साल 2017 से जर्नलिज्म के फील्ड पर हूं। मैने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री (BJMC) के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन (M.SC EM) किया है। MY NEWS 36, JUST 36 NEWS, RPL NEWS, INH24x7 NEWS, TV24 NEWS के बाद NPG NEWS में डेस्क एडिटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे क्राइम-राजनीतिक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों पर खास इंटरेस्ट है।

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