Raigarh News: तस्करी कर ले जा रहे थे 98 मवेशी: सात तस्कर पहुंच गए जेल...

Raigarh News: तस्करी कर ले जा रहे थे 98 मवेशी: सात तस्कर पहुंच गए जेल...
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Raigarh News: मवेशी तस्करों पर पुलिस ने कार्यवाही की हैं। तीन अलग-अलग मामलों में रायगढ़ पुलिस ने मवेशी तस्करों पर कार्यवाही करते हुए सात तस्करों को पकड़ा है। तस्करों के कब्जे से 98 मवेशियों को बचाया है।

Raigarh News: रायगढ़। पशु तस्करी पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने तस्करी कर ले जा रहे 98 मवेशियों को बचा लिया है। इसके साथ ही तस्करी में शामिल सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीन अलग-अलग क्षेत्रों में पुलिस की टीमों ने यह कार्यवाही की है।

पुलिस चौकी जोबी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी राठौर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पहली कार्रवाई दौरान जोबी जंगल क्षेत्र में दबिश दी। यहां दिलहरण यादव (31) और छेडु साहू (60) नामक दो आरोपी बिना दस्तावेज, चारा-पानी के मवेशियों को डंडों से पीटते हुए जंगल में ले जाते हुए पकड़े गए। इनके कब्जे से

22 मवेशी, कीमत करीब एक लाख 10 हजार रुपए जब्त किए गए।

ग्राम काफरमार के पीछे छेराबंदी कर रेड करने पर 05 व्यक्ति कृषक पशुओं को मारते पीटते रस्सी से बांधकर हांकते ले जाते मिले जिन्हे पकडकर पुछताछ करने पर अपना नाम रिकी काठे पिता रामलाल उम्र 38 साल, तोरन टण्डन पिता मंगल राम उम्र 40 साल, मनहरण कुमार टण्डन पिता बाबुलाल उम्र 27 साल, गणेश कुर्रे पिता छेदी उम्र 50 साल सभी निवासी वार्ड नं0 कसेरपारा सक्ती, भुरू सतनामी वार्ड नं0 01 कसेरपारा सक्ती बताये जिनके कब्जे से कुल 41 नग मवेशी जुमला कीमती 2 लाख रूपया को मुक्त कराया गया । आरोपियों के विरुद्ध थाना खरसिया (चौकी जोबी) में अप.क्र. 230/2025 एवं 231/2025 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6 और 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रैरूमाखुर्द चौकी की कार्रवाई: तस्करों से 35 मवेशियों को कराया मुक्त

उप निरीक्षक मानकुंवर सिदार के नेतृत्व में, रैरूमाखुर्द पुलिस ने माझापारा-चरखापार मार्ग के जंगल क्षेत्र में मवेशी तस्करी की सूचना पर दबिश दी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल की ओर भाग गये । पुलिस ने 35 मवेशियों को मुक्त कराया, जिनकी अनुमानित कीमत डेढ़ लाख रुपए है। इस मामले में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना धरमजयगढ़ (चौकी रैरूमाखुर्द) में अप.क्र. 108/2025 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, और 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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