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Raigarh News: हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई एक वर्ष के भीतर ही आजीवन कारावास की सजा

Raigarh News: लेनदेन के विवाद में एक युवक की दो युवकों ने लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी। एक वर्ष के भीतर ही सत्र न्यायालय ने आरोपियों को मामले में ट्रायल पूरा कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Raigarh News: हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई एक वर्ष के भीतर ही आजीवन कारावास की सजा
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By NPG News

Raigarh News: रायगढ़। हत्या के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी गई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर के दिया है। हत्या की यह घटना एक साल पहले कोतरा रोड थाना क्षेत्र के बायंग में घटित हुई थी। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी मनमोहन सिंह ठाकुर ने की।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक कमल दास महंत पिता हृदय दास महंत उम्र 20 वर्ष निवासी बायंग थाना कोतरारोड़ एवं अभियुक्त देवदास महंत दोनों के बीच रकम लेनदेन को लेकर विवाद था। कैलाश सिदार का भी कमल दास महंत से विवाद था।

इस विवाद को लेकर कैलाश सिदार कई बार कमल दास को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी बात को लेकर कैलाश सिदार और उसके साथी अभियुक्त देवदास महंत आपस में एक राय होकर कमल दास महंत की हत्या की योजना बनाए और पूर्व नियोजित तरीके से आपराधिक षडयंत्र कर 17 दिसंबर 2023 की शाम 6 बजे अभियुक्त देवदास महंत अपनी बाइक से ग्राम बयांग से कमल दास महंत को बैठाकर नंदेली लेकर आया। नंदेली में अभियुक्त देवदास महंत ने कमल दास को अत्यधिक शराब पिलाई और बाइक में बैठाकर ग्राम जोगीतराई के ले गया और उसे छोड़कर अपने साथी कैलाश सिदार को लेने उसके गांव पहुंचा।

फिर दोनों जोगीतराई में कमल दास महंत को साथ लेकर ग्राम कोतरा एकांत जगह पहुंचे। वहां मौका देखकर लोहे की रॉड से कमल दास महंत के सिर पर चोट पहुंचाते हुए उसकी हत्या कर दी। वहीं शव को घटना स्थल पावर ग्रिड के सामने छोड़कर वापस अपने बयांग चले गए। 18 दिसंबर को अस्पताल तहरीर पर थाना कोतवाली में बिना नंबरी मर्ग कायम किया गया। कोतरारोड थाना को मर्ग डायरी प्राप्त होने पर मर्ग क्रमांक 76/23 धारा 174 सीआरपीसी कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध हत्या का अपराध कायम कर आरोपियों की गिरतारी की गई। वहीं साक्ष्यों के साथ चालान न्यायालय पेश किया गया।

पुलिस ने मौके से जब्त किया था सबूत

न्यायालय में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनमोहन सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी की गई। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें तात्कालिक थाना प्रभारी कोतरारोड़ उप निरीक्षक गिरधारी साव एवं विवेचनाधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों के साथ ही आरोपी देवदास महंत के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त लोहे का टुकड़ा रॉड और बाइक सुपर स्पलेण्डर मय चाबी एवं की विधिवत जब्त की थी।

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