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Raigarh Murder News: पहले दोनों ने साथ बैठकर पी शराब और खाई मछली...फिर मायके जाने को लेकर हुआ विवाद, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

Pati Ko Umar Qaid Ki Saza: रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पत्नी की हत्या के आरोप में कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा (Pati Ko Umar Qaid Ki Saza) सुनाई है। आरोपी ने सिर्फ इसलिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी क्योंकि वह मायके जाने की जीद कर रही थी।

Raigarh Murder News: पहले दोनों ने साथ बैठकर पी शराब और खाई मछली...फिर मायके जाने को लेकर हुआ विवाद, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट
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Raigarh Murder News

By Chitrsen Sahu

Pati Ko Umar Qaid Ki Saza: रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पत्नी की हत्या के आरोप में कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा (Pati Ko Umar Qaid Ki Saza) सुनाई है। आरोपी ने सिर्फ इसलिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी क्योंकि वह मायके जाने की जिद कर रही थी।

शराब पीने के बाद दोनों के बीच हुआ विवाद

यह पूरा मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह मायके जाने की जीद कर रही थी। हत्या से पहले पति ने अपनी पत्नी के साथ शराब पी और फिर मायके जाने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, तभी उसने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं कोर्ट ने अब एक साल बाद आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

आरोपी ने थाने में खुद दी थी पत्नी की मौत की जानकारी

टीवी टावर पेट्रोल पंप के पास रहने वाले आरोपी प्रेम कुमार राठिया ने 8 जुलाई 2025 को थाने में अपनी पत्नी की मौत की जानकारी देते हुए बताया कि 7 जुलाई की रात दोनों ने साथ मे बैठकर शराब पी थी और मछली बनाकर भी खाई थी। इसके बाद जब उसकी पत्नी ने मायके जाने की बात कही तो उसने मना कर दिया और सो गया। सुबह उसकी लाश संदिग्ध हालात में मिली थी।

कोर्ट ने सबूत के आधार पर सुनाई उम्रकैद की सजा

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु करते हुए जब इस मामले में अन्य लोगों से पूछताछ की तो शक के आधार पर पति प्रेम कुमार राठिया को ही हिरासत में लिया। पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पत्नी मायके जाने की जिद कर रही थी, जिससे परेशान होकर उसने उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार उसे कोर्ट में पेश किया, यहां कोर्ट ने सबूत के आधार पर पति को दोषी करार दिया और उस उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उसे 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया।

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