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NDPS Court: गांजा तस्करी: चार तस्करों को भुगतना होगा 15-15 साल की सजा, पटाना होगा डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना

NDPS Court: स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट ने चारों आरोपियों को 15–15 वर्ष कैद और डेढ़– डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं पटाने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

NDPS Court: गांजा तस्करी: चार तस्करों को भुगतना होगा 15-15 साल की सजा, पटाना होगा डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना
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By Radhakishan Sharma

NDPS Court: जीपीएम। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला थाना में दर्ज गांजा तस्करी के मामले में चार आरोपियों को विशेष न्यायालय एनडीपीएस बिलासपुर के द्वारा 15–15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा प्रत्येक आरोपी को डेढ़– डेढ़ लाख रुपए जुर्माना अलग से देना होगा। अर्थ दंड नहीं पटाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला गौरेला थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 524/2023 धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज अपराध का है।

06 दिसंबर 2023 को थाना गौरेला को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो चारपहिया वाहनों में भारी मात्रा में गांजा अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। उक्त सूचना से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल को अवगत करवाया गया। एसपी योगेश पटेल के निर्देश पर पुलिस टीम द्वारा खोडरी रेलवे फाटक के पास घेराबंदी कर ब्रेजा कार क्रमांक CG13 AB 5967 और CG04 NQ 8105 को रोका गया। तलाशी लेने पर दोनों वाहनों से कुल 160 किलो गांजा बरामद किया गया, जो आरोपीगण अवैध रूप से परिवहन कर रहे थे।

0 गांजे की तस्करी के आरोप में मिली सजा

1. सोनू राठौर पिता महेश राठौर, उम्र 24 वर्ष

निवासी – ग्राम पाटन, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

2. प्रदीप पटेल पिता स्व. आशीष पटेल, उम्र 31 वर्ष

निवासी – ग्राम कुशालपुर, थाना पुरानी बस्ती, जिला रायपुर (छ.ग.)

3. विश्वनाथ राठौर पिता शिवकुमार राठौर, उम्र 29 वर्ष

निवासी – ग्राम अमगवां, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

4. किशन पटेल पिता रामकिशोर पटेल, उम्र 22 वर्ष

निवासी – ग्राम सेमरा, थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.)

पुलिस द्वारा मौके पर ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। बरामद गांजा को विधिवत जब्त कर मामले की विवेचना प्रारंभ की गई।

0 वाहन को राजसात करने आदेश

विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट, बिलासपुर ने विचारणोपरांत चारों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं डेढ़–डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया है। साथ ही इस अपराध में प्रयुक्त दोनों वाहनों को राजसात करने के आदेश भी पारित किए गए हैं।

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