Korba Triple Murder: ट्रिपल मर्डर खुलासाः तंत्र-मंत्र से 5 लाख को 2.50 करोड़ बनाने के लालच में गई जान, रस्सी से गला घोंटकर तांत्रिक ने मार डाला

Korba Triple Murder: कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में चर्चित ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गये आरोपियों ने तांत्रिक के साथ मिलकर सनसीखेज घटना को अंजाम दिये थे। तांत्रिक ने ही तंत्र-मंत्र के द्वारा 5 लाख को 2.50 करोड़ करने का लालच दिया था। पुलिस ने घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आज इस पूरे मामले का खुलासा किया।
जानिए घटना
11 दिसम्बर को थाना उरगा क्षेत्र के ग्राम कुदरी स्थित एक फार्म हाउस में तीन व्यक्तियों की संदिग्ध मौत की सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुँचा। घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित कर घटनास्थल निरीक्षण किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि मुख्य आरोपी तांत्रिक आशीष दास द्वारा तंत्र-मंत्र के माध्यम से 5 लाख रुपये को 2 करोड़ 50 लाख रुपये करने का झांसा देकर मृतक नितेश रात्रे, असरफ मेमन एवं सुरेश साहू को ग्राम कुदरी स्थित असरफ मेमन के फार्म हाउस में तंत्र-मंत्र के नाम पर बुलाया था। 10 दिसम्बर की रात को आरोपी तांत्रिक आशीष दास अपने साथ नायलॉन की रस्सी, नींबू, नारियल, अगरबत्ती व अन्य तंत्र-मंत्र सामग्री लेकर फार्म हाउस पहुँचा। तांत्रिक ने मृतकों को कमरे के बाहर रस्सी पकड़कर खड़े रहने को कहा और तंत्र-मंत्र की प्रक्रिया के बहाने एक-एक कर मृतकों को कमरे के अंदर बुलाया।
पहले मृतक नितेश रात्रे को कमरे के अंदर बैठाकर उसके गले में नायलॉन की रस्सी डाली और बाहर खड़े आरोपियों द्वारा रस्सी खींचकर गला घोंटने को कहा, रस्सी से गला घोंटने के कारन नितेश रात्रे की मौके पर ही मौत हो गई।
इसी तरह मृतक असरफ मेमन व सुरेश साहू को भी तंत्र-मंत्र की प्रक्रिया के बहाने कमरे के अंदर बुलाया और नायलॉन रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दिया।
घटना के बाद मृतकों के परिजनों व स्थानीय लोगों द्वारा तीनों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा परीक्षण के बाद तीनों की मौत की पुष्टि की गई । प्रारंभिक रूप से थाना सिविल लाइन, रामपुर द्वारा रिपोर्ट के आधार पर मर्ग कायम किया गया, लेकिन घटनास्थल थाना उरगा क्षेत्र होने के कारण प्रकरण को थाना उरगा ट्रांसफर किया गया।
मामले में थाना उरगा में अपराध क्रमांक 544/2025 धारा 103(1), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों मृतकों की मृत्यु का कारण Asphyxia due to ligature strangulation (नायलॉन रस्सी से गला घोंटने के कारण दम घुटना) और मृत्यु की प्रकृति Homicidal (हत्या) पाई गई।
घटनाक्रम की विवेचना के दौरान विशेष जांच टीम द्वारा भौतिक साक्ष्य, तकनीकी विश्लेषण एवं आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त नायलॉन रस्सी, तंत्र-मंत्र सामग्री, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, स्कूटी, इनोवा कार एवं नगद राशि 5 लाख रुपये सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
01-आशीष दास, पिता – मुकेश दास, उम्र 24 वर्ष, निवासी – कमेल बिहार, बिलासपुर।
02-राजेन्द्र जोगी, पिता – सुन्दर जोगी, उम्र 75 वर्ष, निवासी – जरहाभांठा, जिला बिलासपुर।
03 केशव सूर्यवंशी, पिता – स्व. राम खिलावन, उम्र 55 वर्ष, निवासी – घुरू, गोकुलधाम, सकरी, बिलासपुर।
04-अश्वनी कुर्रे, पिता – पुन्नीलाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी – अमेरि, थाना सकरी, बिलासपुर।
05-संजय साहू उर्फ लव कुमार साहू, पिता – स्व. रामरतन साहू, उम्र 46 वर्ष, निवासी – मोदर, थाना सीपत, बिलासपुर।
06-भागवत प्रसाद, पिता – दिलहरण दास मेहतर, उम्र 48 वर्ष, निवासी – मुकाम मुड़ापार बाजार, मूल निवासी – गवरा पंतोरा, जिला जांजगीर-चांपा।
सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर जेल दाखिल किया गया है। प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।
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