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प्रेमी ने चाकू से रेत दिया प्रेमिका का गला: हाथ में गंगाजल लेकर रिश्ता तोड़ने की कसम खाने से हुआ नाराज, जानिए दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना

Gorakhpur Murder Case: महिला हाथ में गंगाजल लेकर रिश्ता खत्म करने की कसम खा रही थी, तभी प्रेमी ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी।

Gorakhpur Murder Case
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फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

By Chitrsen Sahu

गोरखपुर 3 अप्रैल 2026, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छत पर टहल रही महिला की चाकू मारकर हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला के देवर का दोस्त सीताराम गौतम निकला, जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे। बुधवार को जब महिला हाथ में गंगाजल लेकर रिश्ता खत्म करने की कसम खा रही थी, तभी सीताराम ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना बांसगांव थाना क्षेत्र की है।

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, गजपुर के कटरा बाजार में रहने वाले उपेंद्र गौतम (30) की शादी तीन साल पहले बांसगांव थाना क्षेत्र के लाहीडाड़ी गांव में रहने वाली खुशबू से हुई थी। उपेंद्र काम के सिलसिले में दुबई में रहता है। खुशबू अपने देवर जितेंद्र (26) और ससुर प्रकाश (58) के साथ रहती है। खुशबू के घर के पास ही रहने वाले सीताराम गौतम जितेंद्र का दोस्त है इसलिए उसका घर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। दोनों के रिश्ते की भनक घरवालों को लग गई थी, जिसके बाद दोनों को समझाया गया फिर भी दोनों नहीं माने।

कब और क्यों की हत्या ?

1 अप्रैल को जितेंद्र ने दोस्त सीताराम को घर बुलाया और कहा कि पूरे गांव में उनके संबंध को लेकर बदनामी हो रही है। इसलिए उन्हें रिश्ता खत्म करने के लिए गंगाजल लेकर कमस खानी होगी। इसके लिए खुशबू ने हामी भरते हुए हाथ में गंगाजल लेकर दोनों का रिश्ता खत्म करने की कसम खाने लगी, तभी नाराज सीताराम ने जेब से चाकू निकालकर खुशबू का गला रेत दिया और भाग गया।

परिजनों ने क्या मांग की ?

इसके बाद खुशबू को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर से उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने खुशबू का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और आरोपी के एनकाउंटर की मांग करने लगे। CO के आश्वासन के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और गुरुवार को पुलिस की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। वहीं आरोपी की तलाश जारी है।

हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

Chitrsen Sahu

मेरा नाम चित्रसेन साहू है, मै साल 2017 से जर्नलिज्म के फील्ड पर हूं। मैने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री (BJMC) के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन (M.SC EM) किया है। MY NEWS 36, JUST 36 NEWS, RPL NEWS, INH24x7 NEWS, TV24 NEWS के बाद NPG NEWS में डेस्क एडिटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे क्राइम-राजनीतिक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों पर खास इंटरेस्ट है।

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