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Gaurela Pendra Marwahi News: भाई-बहन के झगड़े में पड़ोसी का मर्डर: चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा

Hatya Ke Aropi Ko Umar Kaid: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में हत्या के एक आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे 3 महीने और कारावास भुगतना होगा।

Gaurela Pendra Marwahi News: भाई-बहन के झगड़े में पड़ोसी का मर्डर: चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा
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Gaurela Pendra Marwahi News

By Chitrsen Sahu

Hatya Ke Aropi Ko Umar Kaid: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में हत्या के एक आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे 3 महीने और कारावास भुगतना होगा।

कोर्ट ने 1 साल बाद सुनाई आजीवन कारावास की सजा

यह मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले मृतक विजय बैगा पड़ोसियों के विवाद को सुलझाने गया था, तभी आरोपी ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही उसके भाई पर भी चाकू से हमला कर दिया था, इस घटना में वह भी घायल हो गया था। मामले में कोर्ट ने 1 साल बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

भाई-बहन के झगड़े को सुलझाने गया था मृतक

बता दें कि सिंगलटोला गांव में 23 अगस्त 2023 को आरोपी गणेश अपनी बहन से झगड़ा कर रहा था, तभी पड़ोसी विजय बैगा वहां बीच बचाव करने पहुंच आया और मामले को शांत करने की कोशिश की तभी गणेश ने विजय के पेट पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद उसके भाई पर पर भी चाकू से हमला कर दिया।

दो हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित

घटना के बाद परिजन दोनों को गौरेला जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने विजय बैगा को मृत घोषित कर दिया था। घटना के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने गणेश को आरोपी बनाया था। वहीं इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ज्योती अग्रवाल की अदालत ने 17 अक्टूबर को आरोपी को आजीवन कासावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे 3 महीने और कारावास भुगतना होगा।


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