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CG में जादू-टोने के शक में महिला का मर्डर: पड़ोसी ने पत्थर से कुचल दिया सिर, सामने आई चौंकाने वाली वजह

Gaurela Pendra Marwahi Murder Case: पड़ोसी ने जादू-टोने की शक में महिला की हत्या कर दी। आरोपी ने पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है।

Gaurela Pendra Marwahi Murder Case
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फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

By Chitrsen Sahu

गौरेला पेंड्रा मरवाही 06 अप्रैल 2026, छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में जादू टोने के शक में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। सोमवार सुबह पड़ोसी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर महिला के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र का है।

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान कौशल्या के रूप में हुई है, जो कि खरड़ी गांव में रहती थी। सोमवार सुबह जब परिजन उसके घर पहुंचे, तो कौशल्या का खून से लथपथ शव आंगन में पड़ा मिला। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कौशल्या के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी।

कब और कैसे की हत्या ?

जांच के बाद पुलिस को पता चला कि मृतका के पड़ोसी धीरपाल (50) के बेटे की कुछ महीने पहले बीमारी से मौत हो गई थी। तब धीरपाल ने कौशल्या पर जादू टोने की आशंका जताई थी। इसी को लेकर वह खुन्नस पाले हुए था। सोमवार को जब कौशल्या घर पर अकेली थी, तभी धीरपाल अपने दो परिजनों के साथ घुस आया और कौशल्या के सिर पर पत्थर से एक के बाद एक कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई।

पूछताछ में क्या खुलासा हुआ ?

घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए धीरपाल को अपनी हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी ने बताया कि उसने अपने दो परिजनों के साथ मिलकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस ने उसके दो परिजनों को भी हिरासत में ले लिया।

CSP अविनाश कुमार मिश्रा ने क्या कहा ?

गौरेला पेंड्रा मरवाही CSP अविनाश कुमार मिश्रा का इस मामले में कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले धीरपाल पर शक जताया था। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुख्य आरोपी सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

Chitrsen Sahu

मेरा नाम चित्रसेन साहू है, मै साल 2017 से जर्नलिज्म के फील्ड पर हूं। मैने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री (BJMC) के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन (M.SC EM) किया है। MY NEWS 36, JUST 36 NEWS, RPL NEWS, INH24x7 NEWS, TV24 NEWS के बाद NPG NEWS में डेस्क एडिटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे क्राइम-राजनीतिक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों पर खास इंटरेस्ट है।

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