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Durg Murder News: सौतेले पिता ने 4 साल के मासूम को पटक-पटककर उतारा मौत के घाट: मां ने भी वारदात में दिया पूरा साथ, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Bete Ki Hatya: दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सौतेले पिता और मां ने अपने ही 4 साल के मासूम की हत्या (Bete Ki Hatya) कर दी। इसके बाद उसका चोरी छुपे अंतिम संस्कार भी कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

Durg Murder News: सौतेले पिता ने 4 साल के मासूम को पटक-पटककर उतारा मौत के घाट: मां ने भी वारदात में दिया पूरा साथ, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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Durg Murder News

By Chitrsen Sahu

Bete Ki Hatya: दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सौतेले पिता और मां ने अपने ही 4 साल के मासूम की हत्या (Bete Ki Hatya) कर दी। इसके बाद उसका चोरी छुपे अंतिम संस्कार भी कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

उम्रकैद की सजा के साथ लगाया अर्थदंड

यह पूरा मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है। यहां सौतेले पिता और मां ने अपने ही 4 साल के बच्चे की मार-मारकर और पटक-पटककर कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं इसके बाद उन्होंने चोरी छुपे उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। कोर्ट ने दोनों आरोपी माता-पिता को एक साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

4 साल के बेटे को पटक-पटककर उतारा मौत के घाट

जानकारी के मुताबिक, आरोपी मनप्रीत सिंह और गायत्री साहू ने 31 जनवरी 2024 में 4 साल के जगदीप सिंह की पटक-पटककर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि जगदीप सिंह गायत्री साहू के पहले पति का बेटा था। बच्चे की हत्या की सूचना उनके पड़ोसी ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम कराया तो उसमें भी खुलासा हो गया कि उसकी हत्या की गई है।

आरोपी माता-पिता को कोर्ट ने सुनाई म्रकैद की सजा

जांच पड़ताल में पता चला कि आरोपी जगदीप को बुरी तरह मारता पिटता था। एक बार तो उसके गले में रस्सी बांधकर उसे हवा में टांग दिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया था। जांच रिपोर्ट के साथ जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

रायपुर में भी सौतेले पिता-मां ने की थी 2 साल के बेटे हत्या

बता दें कि इसी तरह का एक मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया था, जहां सौतेले पिता और मां ने मिलकर अपने 2 साल के बेटे को मार (Raipur Murder News) डाला. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा - 103(1), 238,3(5) BNS के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की.

बच्चे को रास्ते से हटाने उतारा मौत के घाट

मामला जिले के कबीरनगर थाना क्षेत्र के हीरापुर के सतनामीपारा इलाके की है. 18 नवंबर की रात यह वारदात हुई है. आरोपी सौतेले पिता आकिब खान और माँ रेशमी ताम्रकार ने मिलकर बच्चे को बेरहमी से मार डाला. सौतेले पिता और माँ रेशमी मिलकर बच्चे को रास्ते से हटाना चाहते थे. और इसी इरादे से पिछले 15 दिनों से लगातार बच्चे को पीटा करते थे. उसे हाथ मुक्का से मारते थे. घटना वाले दिन भी उन्होंने बच्चों से मारपीट की. जिससे बच्चे के नाक में सीने में पेट पर अंदरूनी चोट आ गयी और फिर जिससे उसकी मौत हो गयी.

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