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सहेली ने दो युवकों से करवाया नाबालिग का दुष्कर्म, नौकरी दिलाने के बहाने फ्लैट पर बुलाया, फिर बेहोशी की हालत में मारा पीटा और....

Bhopal Rape Case: नाबालिग को उसकी सहेली ने नौकरी और कॉलेज में एडमिशन के नाम पर अपने फ्लैट में बुलाया। फिर शराब पिलाकर अपने दो दोस्तों से रेप कराया।

Bhopal Rape Case
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फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

By Chitrsen Sahu

भोपाल 30 मार्च 20226, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 17 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां नाबालिग को उसकी सहेली ने नौकरी और कॉलेज में एडमिशन के नाम पर अपने फ्लैट में बुलाकर शराब पिलाया और फिर उसे अपने दो दोस्तों को परोस दिया। दोनों युवकों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला बागसेवनिया थाना क्षेत्र का है।

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, 17 साल की पीड़िता छिंदवाड़ा की रहने वाली है। 12वीं पास करने के बाद वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी तभी उसकी पहचान छिंदवाड़ा की रहने वाली मोनिका इंदौरिया (23) से हुई, जो कि अपनी सहेली रेणुका (26) के साथ भोपाल के विद्या नगर में किराए के फ्लैट में रहती थी। मोनिका ने पीड़िता को नौकरी लगाने और कॉलेज में एडमिशन के बहाने भोपाल बुलाया।

कब और कैसे किया सामूहिक दुष्कर्म ?

18 मार्च को जब पीड़िता भोपाल पहुंची तो मोनिका उसे अपने फ्लैट में ले गई। इस दौरान मोनिका ने अपने दो दोस्त निखिल सिंह (32) और अतुल मेड़ेकर (30) को फ्लैट में बुला लिया। इसके बाद उन्होंने पीड़िता को शराब पिलाई और जब वो नशे में बेसुध हो गई, तब मोनिका ने उसे निखिल और अतुल के सामने परोस दिया। निखिल ने रात 9 बजे और अतुल ने रात 11 बजे नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।

कैसे हुआ मामले का खुलासा ?

19 मार्च की सुबह जब पीड़िता का नशा उतरा तो उसे अपने साथ हुए दुष्कर्म का ऐहसास हुआ। इसके बाद वो बिना किसी को कुछ बताए वहां से अपने घर चले गई और जब कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, तो उसने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। घटना की जानकारी होते ही मां अपनी बेटी के साथ 27 मार्च को बागसेवनिया थाना पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

आरोपियों पर कौन सी धारा लगी ?

पीड़िता की शिकायत और बयान के आधार पर पुलिस ने भी आरोपियों के खिलाफ बंधक बनाकर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इसके बाद मोनिका इंदौरिया (23), निखिल सिंह (32) और अतुल मेड़ेकर (30) को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरु कर दी है।

दुष्कर्म के आरोपी पर कौन सी धारा लगती है और क्या सजा मिलती है ?

अगर आपको नहीं पता, तो बता दें कि भारत में दुष्कर्म के लिए सख्त कानून बनाया गया है। दुष्कर्म के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (पूर्व में IPC 376) के तहत मामला दर्ज किया जाता है, जिसके तहत आरोपी को कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा भी हो सकती है। वहीं अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम हो तो पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा सामुहिक दुष्कर्म के मामले में धारा 70 (पूर्व में 376D) लगाई जाती है।

Chitrsen Sahu

मेरा नाम चित्रसेन साहू है, मै साल 2017 से जर्नलिज्म के फील्ड पर हूं। मैने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री (BJMC) के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन (M.SC EM) किया है। MY NEWS 36, JUST 36 NEWS, RPL NEWS, INH24x7 NEWS, TV24 NEWS के बाद NPG NEWS में डेस्क एडिटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे क्राइम-राजनीतिक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों पर खास इंटरेस्ट है।

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