ईंसानियत शर्मसार: धमतरी में दादी की उम्र की महिला से युवक ने की बदसलूकी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
Dhamtari Rape News: धमतरी में 25 साल के युवक ने दादी की उम्र की महिला के साथ दुष्कर्म किया है। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है।

फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news
धमतरी 21 फरवरी 2026, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से ईंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 25 साल के युवक ने 86 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म किया है। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल धमतरी में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है। यह पूरा मामला कुरूद थाना क्षेत्र का है।
क्या है पूरा मामला ?
कुरूद थाना क्षेत्र के चर्रा गांव में ईंसानियत उस वक्त शर्मसार हो गई, जब 25 साल के युवक ने घर में घुसकर 86 साल की बुजुर्ग महिला को अपने हवस का शिकार बनाया। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। वहीं बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
कैसे बनाया हवस का शिकार ?
बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को दोपहर में 86 साल की बुजुर्ग महिला अपने घर में दो नातियों के साथ अकेली थी। महिला का बेटा और बहू मजदूरी करने के लिए गए थे, तभी गांव का ही 25 साल का आरोपी उसके घर में घुस आया और बच्चों को चॉकलेट देकर बहलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे वहां से भाग गए। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने 86 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया।
अभी कैसी है महिला की हालत ?
मजदूरी करके जब महिला के बेटा-बहू घर लौटे, तो उन्हें इस घटना की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने महिला को गंभीर हालत में धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं घटना की शिकायत लेकर महिला का बेटा कुरूद थाने पहुंचा और केस दर्ज कराया। शिकायत के बाद पुलिस ने भी केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।
दुष्कर्म के आरोपी पर कौन सी धारा लगती है ?
अगर आपको नहीं पता, तो बता दें कि भारत में दुष्कर्म के लिए सख्त कानून बनाया गया है। दुष्कर्म के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (पूर्व में IPC 376) के तहत मामला दर्ज किया जाता है, जिसके तहत आरोपी को कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा भी हो सकती है। वहीं अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम हो तो पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा सामुहिक दुष्कर्म के मामले में धारा 70 (पूर्व में 376D) लगाई जाती है।
