CG News: अमित बघेल को मिली जमानत, रायपुर में रहने पर रोक, 14 एफआईआर मामले में मिली राहत

CG News: अमित बघेल को मिली जमानत, रायपुर में रहने पर रोक, 14 एफआईआर मामले में मिली राहत
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CG News: जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें दर्ज 14 एसआईआर मामले में 3 महीने की अंतरिम जमान दी है। अमित बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूटने पर विवादित टिप्पणी की थी।

CG News: रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अमित बघेल को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। अमित बघेल पर रायपुर के थानों में कुल 14 अपराध दर्ज थे।

हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए शर्त रखी कि उन्हें 3 महीने तक अमित बघेल रायपुर जिले में नहीं रहेंगे। साथ ही उन्हें पेशी में समय-समय पर पेश होना होगा।

मालूम हो कि रायपुर के वीआईपी रोड स्थित छत्तीसगढ़-महतारी की मूर्ति टूटने के बाद आक्रोशित जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान अमित बघेल ने अग्रवाल-सिंधी समाज पर विवादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद समाज के गुस्साए लोगों ने अमित बघेल के खिलाफ कोतवाली, तेलीबांधा समेत कई थानों में 14 एफआईआर दर्ज करवाई थी।

पुलिस ने मामले में अमित बघेल को गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तारी के बाद से वे अबतक जेल में ही थे। आज हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अमित बघेल को जमानत दे दी गई। अमित बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्षा रखा। आपत्तिकर्ता की ओर से भी वकील ने पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमित बघेल को जमानत दे दी गई।

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