CG Janjgir News: सफेमा कोर्ट का आदेश: नशे के व्यापार से बनाई 35 लाख की संपत्ति, पुलिस ने किया जब्त
CG Janjgir News: नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से बनाई गई कीमती कृषि भूमि और गाड़ियों को जब्त करने का आदेश साफ़ेमा कोर्ट मुंबई ने दिए हैं। आदेश के तहत एनडीपीएस के आदतन आरोपी और उसकी पत्नी के नाम पर दर्ज संपत्तियों को अटैच किया गया है।

CG Janjgir News: जांजगीर। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से कमा कर बनाई गई 35 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। मुंबई के साफ़ेमा कोर्ट ने एनडीपीएस के आरोपी महेंद्र साहू और उसकी पत्नी के नाम से दर्ज 35 लाख रुपए की अचल संपत्ति को जप्त करने के निर्देश दिए हैं। जांजगीर जिले में संपत्ति अटैच की यह पहली कार्यवाही है।
इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में सिटी कोतवाली पुलिस जांजगीर ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जांजगीर थाना अंतर्गत ग्राम जर्वे निवासी महेन्द्र साहू पिता किशनलाल साहू को पकड़ा था। उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी 4 अपराध एनडीपीएस एक्ट एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। उसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध कायम कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस दौरान अपराध क्रमांक 487/18 में विशेष न्यायालय जांजगीर के न्यायाधीश ने 26 जून 2019 को 10 साल कारावास व 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में नारकोटिक्स पदार्थों के अवैध तस्करी से अर्जित लगभग 35 लाख की चल–अचल संपति को एसएएफएमए / एनडीपीएस कोर्ट मुंबई ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68 (सी) का उल्लंघन करार देते हुए 30 दिसंबर 2025 को उसके द्वारा अर्जित तकरीबन 35 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश दिया है।
यह संपत्ति होगी जब्त
जिन संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश एनडीपीएस विशेष न्यायालय मुंबई ने दिए है, उसमें आरोपी महेन्द्र साहू के साथ उसकी पत्नी के नाम से दर्ज चल अचल संपत्ति को भी फ्रीज किया गया है। न्यायालय ने उक्त संपत्ति को मादक पदार्थ की तस्करी करके अवैध रूप से अर्जित करना करार दिया है। इनमें जांजगीर में 10 लाख रुपए कीमती की जमीन, 1 लाख 64 हजार 8 सौ मूल्य की कृषि जमीन, 6 लाख 13 हजार 6 सौ रुपए कीमत की सुकली गांव में जमीन और सुकली गांव में ही 7 लाख 16 हजार मूल्य की जमीन इसके अलावा हथनेवरा में 3 लाख 51 हजार 981 रुपए की जमीन, एक्वा फोर जी स्कूटी 30 हजार, महिन्द्रा बोलेरा पिकअप 5 लाख 30 हजार और हीरो स्लेण्डर बाइक मिलाकर कुल 35 लाख की चल संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश दिए है।
जिले में पहली बड़ी कार्रवाई
एनडीपीएस एक्ट के मामले में साफ़ेमा न्यायालय मुंबई द्वारा जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना के अपराध क्रमांक 487/18 मामले में आरोपी की चल अचल संपत्ति फ्रीज करने के आदेश दिए गए है। यह जिले में इस तरह की पहली बार बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि मुंबई विशेष न्यायालय द्वारा 30 दिसंबर 2025 को आदेश पारित किया गया है। जिसमें आरोपी महेन्द्र साहू और उसके पत्नी के नाम से दर्ज 35 लाख की चल अचल संपत्ति फ्रीज की गई है।
