CG Crime News: एमबीबीएस के दो छात्र गिरफ्तार, जेल भेजने की धमकी देकर कर रहे थे वसूली, मुन्ना भाई प्रकरण में भी जा चुके हैं जेल...
CG Crime News: छत्तीसगढ़ में जेल भेजने की धमकी देकर वसूली करने वाले एमबीबीएस के दो छात्रों को गिरफ्तार किया है। दोनों पूर्व में पीएमटी परीक्षा फर्जीवाड़ा में भी जेल जा चुके हैं।

CG Crime News: गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद पुलिस ने दो वसूलीबाज एमबीबीएस छात्रों को पकड़ा है। दोनों आरोपी झूठे केस में जेल भेजने की धमकी देकर वसूली कर रहे थे। शातिर आरोपी पहले भी पीएमटी परीक्षा फर्जीवाड़ा मुन्ना भाई प्रकरण में जेल जा चुके हैं। वर्तमान में दोनों आरोपी मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के MBBS छात्र है। आरोपियों के विरूद्ध कई राज्यों में धोखाधड़ी के अपराध दर्ज है।
जानिए मामला
दरअसल, पीड़ित खेमचंद थाना छुरा क्षेत्र ने थाना छुरा में आकर शिकायत दर्ज कराया था कि उसे अगस्त 2025 में डाक से एक नॉन बेलेबल वारंट प्राप्त हुआ था। पीड़ित के अनुसार उसे आरोपी निखिल राज द्वारा झूठे प्रकरण में फसाकर पैसा ऐठने के नियत से वारंट भेजा था। आरोपी निखिल राज द्वारा पीड़ित से संपर्क कर धमकी दिया गया कि दो लाख रूपये दे दो नहीं तो तुमको जेल भिजवा दूंगा। पीड़ित ने डर कर प्रार्थी के द्वारा माह अगस्त में ही आरोपी निखिल राज को एक लाख रूपये दिया गया था।
इसके बाद आरोपी व उसके अन्य साथी चन्द्रशेखर उर्फ चंदन सेन द्वारा पीड़ित को लगातार जेल भेजने की धमकी देते हुए पैसे की मांग करने लगे।
आरोपियों की धमकी से परेशान होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की। थाना छुरा में अपराध क्रमांक 183/2025 धारा 308(2) बीएनएस.एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पीड़ित की शिकायत पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना छुरा की टीम अपराधियों की पतासाजी में जुट गई। आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ चंदन सेन को थाना छुरा क्षेत्र से पकड़ा गया। पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर उसने बताया कि उसका साथी निखिल राज हमसफर ट्रेन से भाग कर झांसी जा रहा है।
इस सूचना पर तत्काल ट्रेन के लोकेशन के आधार पर आरपीएफ बिलासपुर व पेण्ड्रारोड की मदद से आरोपी को पकड़ कर लाया गया। दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि दोनों मेडिकल कॉलेज के छात्र है।
पढ़ाई में बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत के कारण भोले भाले लोगों को झांसा देकर/धोखाधडी कर पैसा ऐठते थे। दोनों आरोपी वर्ष 2009 से ठगी का काम कर रहे थे। दोनों के खिलाफ धारा 111,318(4),338, 336(3),340,(1)(2) बीएनएस की धारा अपराध में जोडी गयी है।
दोनो आरोपीगण के विरूद्ध राज्य एवं राज्य के बाहर अलग-अलग थानों में धोखाधडी के कई अपराध पंजीबद्ध है। दोनों वर्ष 2007 में पीएमटी परीक्षा पास किये थे, जिसके बाद दोनो ने मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में एडमिशन लिए थे। दोनों ने बहुत जल्दी अधिक धन कमाने के लालच में फर्जी तरीके से पीएमटी परीक्षा पास कराने का झांसा भी देते थे। आरोपियों ने कुछ लोगों को दूसरे राज्यों से भी बुलाकर पीएमटी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की जगह परीक्षा में बैठाकर पास कराने का ठेका लेते थे।
2009 के पीएमटी परीक्षा में आरोपियों द्वारा जिला महासमुंद में वास्तविक अभ्यर्थी की जगह दूसरे अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा दिलवाया थे। बाद में व्यापम द्वारा इसकी जानकारी होने पर दोनो आरोपीगण सहित 9 लागों पर थाना कोतवाली महासमुंद में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
इसी प्रकार वर्ष 2010 के पीएमटी परीक्षा में आरोपियों द्वारा जिला बिलासपुर में वास्तविक अभ्यर्थी की जगह दूसरे अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा दिलवाया गया था। जानकारी होने पर 8 लोगों पर थाना सरकंडा बिलासपुर में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ चंदन सेन पिता हेमलाल सेन निवासी ग्राम कनसिंघी हाल राजापारा छुरा जो थाना छुरा का निगरानी बदमाश है। उसके विरूद्ध दर्ज अपराध...
01) अप. क्र. 283/2009 धारा 419,468,471,120बी भादवि0 थाना कोतवाली,महासमुंद। (पीएमटी परीक्षा केस)
02) अप. क्र. 220/2010 धारा 419,420,468,471,120बी,34 भादवि.थाना सरकण्डा, बिलासपुर। (पीएमटी परीक्षा केस)
03) अप. क्र. 86/2013 धारा 420,34 भादवि. थाना कोतवाली ,जगदलपुर। (पीएमटी परीक्षा पास कराने के नाम पर 03 लाख रू. की धोखाधड़ी)
04) अप. क्र. 519/2013 धारा 420,406 भादवि. थाना छावनी, दुर्ग। (पीएमटी परीक्षा पास कराने के नाम पर 19 लाख रू. की धोखाधड़ी)
05) अप. क्र. 61/2015 धारा 4क जुआ एक्ट थाना छुरा, गरियाबंद।
06) अप. क्र. 80/2016 धारा 420 भादवि. थाना छुरा, गरियाबंद। (वार्ड व्वाय नौकरी लगो के नाम पर 55 हजार रू. की धोखाधड़ी)
07) अप. क्र. 109/2016 धारा 420,34 भादवि. थाना फिंगेश्वर, गरियाबंद। (छात्रावास अधीक्षक के नाम पर 1.30 लाख रू. का धोखाधड़ी)
08) अप. क्र. 86/2021 धारा 420,34 भादवि. थाना सिविल लाईन रायपुर। (स्वास्थ्य विभाग मे नौकरी के नाम पर 26.80 लाख रू. का धोखाधड़ी)
आरोपी निलिख राज पिता रणकेन्द्र सिंह महुरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश हॉल पता मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के खिलाफ दर्ज अपराध...
01) अप. क्र. 283/2009 धारा 419,468,471,120बी भादवि0 थाना कोतवाली, महासमुंद। (पीएमटी परीक्षा केस)
02) अप. क्र. 220/2010 धारा 419,420,468,471,120बी,34 भादवि.थाना सरकण्डा, बिलासपुर। (पीएमटी परीक्षा केस)
03) अप. क्र. 400/22 धारा 420,406,467,468,471,411,120बी,201 भादवि.थाना सेक्टर-50 गुरूग्राम। (लगभगब 05 करोड़ रू. की धोखाधड़ी)
दोनों आरोपी वर्तमान में स्व. बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में वर्ष 2007 से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे है। दोनों गिरफ्तार आरोपीगण के विरूद्ध पंजीबद्ध आपराधिक रिकर्ड की जानकारी पृथक से स्व. बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज जगदलपुर से साझा की जायेगी। इसके अतिरिक्त दोनों गिरफ्तार आरोपियों द्वारा अब तक धोखाधड़ी कर अवैध रूप से अर्जित किये गये सम्पत्ति के संबंध में पृथक से जाँच की जायगी।
प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी
01) चन्द्रशेखर सेन उर्फ चंदन सेन पिता हेमलाल सेन उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 02 कनसिंघी थाना छुरा, जिला गरियाबंद।
02) निलिख राज सिंह पिता रणकेन्द्र सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी सिजारी खुर्द, थाना मउरानीपर, जिला झांसी, (उ.प्र.)
