CG Crime News: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, सौतेले पिता ने खौफनाक वारदात को दिया था अंजाम
दो साल की मासूम बच्ची से अनाचार करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पूरा जीवन जेल में सजा भुगतने का आदेश दिया है।

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CG Crime News: जांजगीर। दो साल की मासूम बच्ची से अनाचार के मामले में एफटीसी ने दोषी को उसके शेष जीवनकाल तक के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी अब अपना पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा। जांजगीर क्षेत्र में रहने वाली दो साल की मासूम बच्ची के साथ आशिक देवार उर्फ लोधो पिता राजकुमार देवार, निवासी इंदिरा कॉलोनी कसडोल, हाल निवासी शांति नगर जांजगीर ने घिनौनी हरकत की थी।
मामले की रिपोर्ट जांजगीर थाना में की गई थी। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट तहत मामला दर्ज किया था। जांच की कमान थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी ने संभाली थी। उन्होंने अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा था। जांच पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यायालय जांजगीर द्वारा की गई। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी राजकुमार देवार निवासी बस स्टैंड के पास वार्ड क्रमांक 01 इंदिरा कालोनी कसडोल थाना कसडोल जिला बलौदा बाजार भाटापारा हाल मुकाम शांति नगर जांजगीर थाना सिटी कोतवाली जांजगीर को दोषी पाया गया और उसे बाकी जीवन काल तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक चंद्र प्रताप सिंह एवं योगेश गोपाल द्वारा की गई।
पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो जजकी ले लिए अपनी मासूम बच्ची को लेकर अपने पति के घर आई थी। 19 अक्टूबर को बच्ची नजर नहीं आई फिर उन्हे पता चला कि उनकी बेटी प्राइमरी स्कूल के सामने ठेले के पास पड़ी हुई मिली। बच्ची की हालत को देखते हुए मां उसे अस्पताल लेकर गई जब बच्ची से पूछा गया तो उसने अपनी मां को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि बच्ची को आखरी बार उसके पिता के साथ देखा गया था।
